चरित्र पर संदेह कर पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद  

Life imprisonment for the man who killed his wife by doubting her character
चरित्र पर संदेह कर पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद  
गड़चिरोली कोर्ट का फैसला चरित्र पर संदेह कर पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद  

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली। पत्नी के चरित्र पर संदेह कर उसकी कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने वाले पति को गड़चिरोली कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की नोटिस भी जारी की है। आरोपी पति का नाम चामोर्शी तहसील के आमगांव चक नं. 1 निवासी संदीप तुलशिराम गावडे (34) बताया गया है। फैसला गड़चिरोली के प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश उदय बी. शुक्ल ने सुनाया। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार, संदीप और उसकी पत्नी हर वर्ष मिर्च तोड़ने के लिए तेलंगाना राज्य पहुंचते हंै। वर्ष 2019 में भी दोनों रोजगार के लिए तेलंगाना पहुंचे। इस बीच पत्नी का अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध होने के शक से पति-पत्नी में हर आए दिन विवाह होते थे। तेलंगाना का कार्य निपटाकर अपने गृहग्राम पहुंचने के बाद 26 फरवरी 2019 की देर रात पति संदीप ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने पत्नी की हत्या कर दी। इस मामले की शिकायत मिलते ही चामोर्शी पुलिस ने आरोपी संदीप के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। यह मामला गड़चिरोली कोर्ट में पेश करने के बाद गुरुवार को न्यायाधीश शुक्ल ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। इस मामले में आरोपी संदीप को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गयी। साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का नोटिस भी जारी किया गया। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अभियोक्ता एस. यू. कुंभारे ने कार्य संभाला। वहीं मामले की जांच चामोर्शी पुलिस थाना के पुिलस निरीक्षक प्रकाश तुनकलवार और महिला पुलिस उपनिरीक्षक नीशा खोब्रागडे ने की। 

Created On :   16 Dec 2022 1:16 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story