आजीवन कारावास, न्यायालय में पिता के खिलाफ बेटी ने दिया था बयान

Life imprisonment daughter gave statement against father in court
आजीवन कारावास, न्यायालय में पिता के खिलाफ बेटी ने दिया था बयान
मध्य प्रदेश आजीवन कारावास, न्यायालय में पिता के खिलाफ बेटी ने दिया था बयान

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा/अमरवाड़ा। सिंगोड़ी चौकी की एक नाबालिग बेटी ने हत्यारे पिता के खिलाफ बिना डरे बयान दिया। अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोनी ने इस बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

अपर लोक अभियोजन अधिकारी मनीष नेमा ने बताया कि 25 अक्टूबर 21 की रात छुई निवासी अजेश वर्मा और घाटपिपरिया निवासी कन्हैया बारसिया का आपस में विवाद हो गया था। कन्हैया ने बरछी से अजेश पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात कन्हैया के घर की थी। इस पूरे हत्याकांड को आरोपी की 13 वर्षीय बेटी ने देखी थी।

आरोपी ने साक्ष्य छिपाने मृतक अजेश का शव नाले किनारे गड्ढा खोदकर दफना दिया था। आरोपी की बेटी ने सिंगोड़ी चौकी पहुंचकर हत्याकांड के संबंध में पुलिस को बताया था। न्यायालय में भी आरोपी की बेटी ने बिना डरे निर्भीक तरीके से अपने बयान दिए थे। न्यायालय ने आरोपी कन्हैया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

Created On :   4 Feb 2023 8:16 PM IST

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