खाद्य तेलों के भाव में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक वस्तुओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी!

Keeping in view the increase in the price of edible oils, necessary guidelines have been issued regarding essential commodities.
खाद्य तेलों के भाव में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक वस्तुओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी!
दिशा-निर्देश खाद्य तेलों के भाव में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक वस्तुओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी!

डिजिटल डेस्क | बुरहानपुर मध्य प्रदेश शासन द्वारा खाद्य तेलों के भाव में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण में सम्मिलित रिफाइनर, सॉलवेन्ट एक्सट्रेक्टर, मिलर. थोक व्यापारियों तथा अन्य संग्रहणकर्ता के स्टॉक लेखा एवं अन्य अभिलेखों की जानकारी प्राप्त किए जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए गये है - जारी निर्देशानुसार - 1. खादय तेलों/तिलहनों के रिफाइनर, सॉलवेन्ट एक्सट्रेक्टर, मिलर, थोक व्यापारियों, अन्य संग्रहणकर्ता आदि को अपने स्टॉक की जानकारी की घोषणा भारत सरकार द्वारा तैयार पोर्टल पर अपना पंजीयन कर सेव करने हेतु निर्देशित किया जावे। पोर्टल का लिंक है - https://evegoils.nic.in/eosp/login 2. जिलों में कार्यरत खाद्य तेलों/तिलहनों के रिफाइनर, सॉलवेन्ट एक्सट्रेक्टर, मिलर, थोक व्यापारियों, अन्य संग्रहणकर्ता आदि की सूची तैयार करते हुए उन्हें अपने स्टॉक की जानकारी की घोषणा भारत सरकार द्वारा तैयार पोर्टल पर नियमित रूप से दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने हेतु पाबंद किया जायें।

3. पोर्टल पर उक्त लिंक पर पंजीयन करने अथवा जानकारी दर्ज करने में कोई भी तकनीकी समस्या आने पर भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के तकनीकी दल के ई-मेल evegoils.fpd@nic.in पर प्रेषित की जावे तथा प्रतिलिपि संचालक, खाद्य के ई-मेल पर प्रेषित की जावे। 4. उक्त पोर्टल पर खाद्य तेलों/तिलहनों के रिफाइनर, सॉलवेन्ट एक्सट्रेक्टर, मित्र, थोक व्यापारियों, अन्य संग्रहणकर्ता आदि द्वारा सप्ताह के प्रति सोमवार को जानकारी दर्ज कराए जाने हेतु निर्देशित किया जावे। इसके उपरांत बीच में भी आवश्यकता अनुसार क्रय एवं विक्रय की प्रविष्टि की जा सकती है।

5. पोर्टल पर स्टॉक की मात्रा को केवल मेट्रिक टन में ही दर्ज करवाया जाना है। 6. यदि किसी संस्था द्वारा 2 या अधिक जिलों में स्टॉक रखा गया है किन्तु पंजीयन राज्य के एक ही जिले में है तो भी संस्था के पंजीयन से स्टॉक की घोषणा 2 या अधिक जिलों में की जा सकती है इस हेतु स्टॉक की जानकारी को 2 या अधिक बार दर्ज कर सेव करना होगा। वर्तमान में दर्ज किए जा चुके स्टॉक में संशोधन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अत एव खाद्य तेलों/तिलहनों के रिफाइनर, सॉलवेन्ट एक्सट्रेक्टर, मिलर, थोक व्यापारियों, अन्य संग्रहणकर्ता आदि को स्टॉक दर्ज करते हुए संपूर्ण सावधानी बरतने हेतु निर्देशित किया जावे। 7. संस्थाओं द्वारा दर्ज स्टॉक की जानकारी की समीक्षा संचालनालय, खाद्य के मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ द्वारा की जावेगी तथा साप्ताहिक रूप से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से जिलों से चर्चा भी की जावेगी।

Created On :   16 Oct 2021 3:01 PM IST

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