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पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी सजा पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
डिजिटल डेस्क, भोपाल। पन्ना जिले की पवई सीट से पूर्व भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की अपील पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस विष्णु प्रताप सिंह चौहान ने बुधवार को करीब डेढ़ घण्टे तक चली सुनवाई के बाद सजा पर रोक लगाए जाने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो आज शाम को सुनाया जाएगा।
गौरतलब है कि साल 2014 में पन्ना जिले की रैपुरा तहसील में अवैध रेत खनन का तहसीलदार द्वारा विरोध किया जा रहा था। इस दौरान लोधी और उसके समर्थकों ने तहसीलदार के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया था। इसी मामले में इन सभी अपराधियों को कोर्ट द्वारा कैद की सजा दी गई है। हालांकि सजा मिलने के बाद लोधी को जमानत भी मिल गई।
क्यों रद्द की गई सदस्यता ?
पन्ना जिले के पवई विधानसभा के विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के नियम के आधार पर की गई है। विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है जिसके अनुसार जैसे ही किसी जनप्रतिनिधि को सजा मिलती है, तत्काल उसी क्षण उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। दरअसल साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए एक फैसले के मुताबिक यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसके अलावा वह अगले 6 साल तक किसी भी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में भागीदारी नहीं ले सकता। यह फैसला कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार देते किया था। कोर्ट ने कहा था कि दोषी ठहराए जाने की तारीख से ही अयोग्यता प्रभावी होती है। क्योंकि इसी धारा के तहत आपराधिक रिकॉर्ड वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्यता से संरक्षण हासिल है।
Created On :   6 Nov 2019 4:51 AM GMT