राशन दुकानों पर बायोमीट्रिक के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राशन दुकानदार संघ व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राशन दुकानों पर बायोमीट्रिक के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगाई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को संगठन के 23 जुलाई के उस निवेदन पर 4 सप्ताह में फैसला लेने को कहा है जिसमें संगठन ने कोरोना संक्रमण खत्म होने तक राशन दुकानों में बायोमीट्रिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता फिरदौस मिर्जा के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने के बाद 17 मार्च को गाइडलाइन जारी करके ई-पॉस मशीन के इस्तेमाल के लिए बायोमीट्रिक के इस्तेमाल पर रोक लगाई। राशन दुकानदारों ने कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना काम जारी रखा। कई दुकानदार कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए।
इधर राशन दुकानदारों के निवेदन पर राज्य सरकार समय समय पर 17 मार्च के आदेश की समयावधि बढ़ाती रही। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए याचिकाकर्ता संगठन ने 23 जुलाई को एक बार फिर राज्य सरकार को निवेदन सौंप कर बायोमेट्रिक पर तब तक रोक लगाने की मांग की जब तक कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हो जाता, लेकिन राज्य सरकर इस पर फैसला नहीं कर रही थी। अब कोर्ट ने उन्हें इस पर 4 सप्ताह में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।
Created On :   21 Aug 2020 10:23 AM GMT