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पारधी हत्याकांड में पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे को अग्रिम जमानत
डिजिटल डेस्क,जबलपुर । हाईकोर्ट ने मुतलाई बैतूल के बहुचर्चित पारधी हत्याकांड में प्रदेश के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे को अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस विष्ष्णु प्रताप सिंह की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि यदि आवेदक 4 मई को ट्रायल कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो अग्रिम जमानत का आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।
8 आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148 और 302 के तहत आरोप पत्र दायर
सीबीआई की ओर से कहा गया कि वर्ष 2008 में बैतूल के मुतलाई में डोडल बाई और बोंदरू पारधी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश से सीबीआई जांच कराई गई। जांच के बाद सीबीआई ने 8 आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148 और 302 के तहत आरोप पत्र दायर किया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में एक आवेदन पेश कर सुखदेव पांसे और अन्य को आरोपी बनाने का अनुरोध किया। विचारण के उपरांत सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 12 सितंबर 2018 को सुखदेव पांसे सहित अन्य के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए उपस्स्थिति का समन जारी किया था।
सुखदेव पांसे की ओर से पेश किए गए अग्रिम जमानत आवेदन पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे और प्रमोद ठाकरे ने तर्क दिया कि पारधी हत्याकांड की मूल जांच में आवेदक को आरोपी नहीं बनाया गया था। सुनवाई के दौरान आवेदक को आरोपी बनाया गया है। इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है। इसलिए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। सीबीआई की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जेके जैन ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने सुखदेव पांसे को 50 हजार रुपए की सक्षम जमानत या मुचलके पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया है।
इस मामले में गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने प्रकरण दर्ज कर समन जारी किया था इसी कारण क ोर्ट में मामला दायर किया गया था । यह मामला बैतूल ही नहीं पूरे प्रदेश मेें काफी चर्चित रहा है और अभी भी इस हाई प्रोफाइल मामला माना जा रहा है ।
Created On :   27 March 2019 2:16 PM IST