आधार निर्माण और सुधार कार्य के संबंध में जानकारी
डिजिटल डेस्क, पन्ना। यूआईडीएआई एवं रजिस्ट्रार एमपीएसईडीसी की नियामावली अनुसार आधार पंजीयन व अपडेशन केन्द्र का संचालन किसी शासकीय परिसर अथवा रजिस्ट्रार द्वारा स्टेटिक आईपी पर तय सेंटर पर ही किया जा सकता है। तय आधार स्थानों के अतिरिक्त प्राइवेट स्थानों पर जिन आधार सुपरवाईजर द्वारा कार्य किया जा रहा है, वह पूर्णत: अवैध है। साथ ही यदि बाजार की किसी भी दुकान में आधार बनाए अथवा सुधारे जाने संबंधी बोर्ड लगाया जाता है तो वह भी अवैध है क्योंकि ऐसी प्राईवेट दुकानें स्वयं आधार पंजीयन एवं बायोमेट्रिक अपडेशन का कार्य नहीं कर सकती बल्कि केवल ऐसे आम नागरिकों जिनके पास आधार की स्लिप है एवं ऑनलाइन ई-आधार कार्ड निकलवाना चाह रहे हैं अथवा स्वयं की सहमति से डेमोग्राफिक जानकारी अपडेट कराना चाह रहे हैं संबंधी कार्य किये जा सकते हैं। इससे आम नागरिक में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और अन्य आधार पंजीयन सुपरवाइजर जो निर्धारित स्थान पर पंजीयन का कार्य कर रहे हैं प्रभावित होते हैं। आधार से संबंधित शुल्क भी शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं। आधार का नवीन पंजीयन पूर्णत: नि:शुल्क है। इसके पश्चात कम्प्लीट अपडेट एवं बायोमेट्रिक अपडेट, फोटो, उंगली के निशान, आंख की रेटिना आदि हेतु 100 रुपये शुल्क एवं डेमोग्राफिक अपडेट मोबाइल नंबर, पता आदि हेतु 50 रुपये शुल्क शासन द्वारा निर्धारित है। यदि कोई व्यक्ति उक्त से अधिक शुल्क लेता है तो वह अवैध है। आधार केन्द्रों पर शुल्क की जानकारी का बैनर लगा होना रजिस्टर पंजी संधारित होना, जिसमें हितग्राहियों की डिटेल जानकारी शुल्क का विवरण भी दर्ज होना आवश्यक है। आधार हेल्पलाइन नंबर 1947 पर रसीद में दी गई जानकारी अनुसार शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।
Created On :   8 April 2023 3:08 PM IST