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4 माह की बच्ची से रेप के आरोपी को सजा-ए-मौत, 22 दिन में ही आया फैसला
डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में चार महीने की बच्ची से रेप के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुना दी है। यह पहला मामला है, जिसमें महज 22 दिनों में सुनवाई कर यह फैसला सुना दिया गया है। बता दें कि राजबाड़ा के मुख्य गेट के पास ओटले पर माता-पिता के बीच सोई चार माह की बच्ची का अपहरण कर उससे दुष्कर्म कर आरोपी ने हत्या कर दी थी।
मृतक बच्ची का मौसा है आरोपी
पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद यह पहला मामला है। आरोपी नवीन को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। आरोपी नवीन पीड़ित बच्ची का मौसा भी है। पुलिस ने इस केस में सात दिन में चालान पेश कर दिया था। 7 दिन कोर्ट में ट्रायल चली, जिसमें 29 गवाहों के बयान लिए गए। 7 दिन में ही सागर लैब से डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई। जिसके बाद आज इस केस में फैसला सुनाया गया।
Indore district court announces death sentence for convict in a rape and murder case of a four month girl in Rajwada #MadhyaPradesh
— ANI (@ANI) May 12, 2018
आरोपी को वारदात के दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, इस घटना के बाद पूरे शहर में गुस्सा में था। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी की जमकर पिटाई भी हुई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने गिरफ्तारी के बाद 27 अप्रैल तक सभी सबूत कोर्ट के सामने पेश कर दिए थे। इस मामले की पैरवी के लिए जिला लोक अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था।
गुरुवार को हुई थी अंतिम बहस
पीड़ित पक्ष ने कोर्ट से आरोपी नवीन को मृत्युदंड देने की मांग की थी। इस मामले में 29 लोगों ने गवाही थी। अदालत ने इन सभी के बयानों को सच माना। जज ने बचाव पक्ष को गुरुवार को साक्ष्य पेश करने को कहा था। हालांकि साक्ष्य पेश नहीं किए गए। गुरुवार को इस मामले में आखिरी बहस हुई थी।
Created On :   12 May 2018 2:59 PM IST