सर्प दंश से मृत्यु होने पर निकटतम वैध वारिस को चार लाख रूपये की सहायता स्वीकृत!

In case of death due to snakebite, assistance of Rs 4 lakh has been approved to the nearest legal heir.
सर्प दंश से मृत्यु होने पर निकटतम वैध वारिस को चार लाख रूपये की सहायता स्वीकृत!
सहायता स्वीकृत सर्प दंश से मृत्यु होने पर निकटतम वैध वारिस को चार लाख रूपये की सहायता स्वीकृत!

डिजिटल डेस्क | शहडोल अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ ने बताया कि ग्राम तामान्नारा राहुल बैगा पिता सइया बैगा की पत्नी इतवरिया बैगा उम्र 25 वर्ष की मृत्यु घर के बाहर सोते समय सर्प दंश से होने के कारण उसके निकटतम वैध वारिस पति राहुल बैगा को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

Created On :   28 Oct 2021 4:52 PM IST

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