विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो उसी से की जाएगी वसूली, शिवराज सरकार ने लागू किया कानून

If public or government property was damaged during the protest, then it is not good, Shivraj government
विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो उसी से की जाएगी वसूली, शिवराज सरकार ने लागू किया कानून
दंगाईयों की अब खैर नहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान अगर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो उसी से की जाएगी वसूली, शिवराज सरकार ने लागू किया कानून

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार प्रोटेस्ट को दौरान निजी व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने इसको लेकर कानून लागू कर दिया है तथा बाकायदा इसके संबंध में राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया है।

इस कानून के लागू हो जाने के बाद अगर कोई आंदोलन के दौरान निजी या सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसी से ही वसूली की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही इस कानून को लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लेकर एक ट्रिब्यूनल बनाया है तथा किसी भी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। हालांकि इसके लिए 90 दिन की समय सीमा रखी गई है। 

हाल ही में बनाया गया था ट्रिब्यूनल

गौरतलब है कि बीते 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान खरगोन में हुई हिंसा के संबंध में क्लेम ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया था। शिवराज सिंह सरकार ने हिंसा में शामिल लोगों से वसूली के लिए सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉ शिवकुमार मिश्रा और सेवानिवृत्त सचिव प्रभात पाराशर के सदस्यता वाले दो सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन किया था।  

जानें ट्रिब्यूनल का काम

राज्य सरकार तीन अधिकारियों की एक समिति भेजेगी। ट्रिब्यूनल अधिकारी सहायता के लिए समिति में से एक को दावा अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। अधिसूचना में बताया गया है कि कामकाज की भाषा हिंदी होगी। ये भी अधिकार दिया गया है कि ट्रिब्यूनल ऑन कैमरा सुनवाई के बारे में निर्णय ले सकता है।

जिसमें गवाह शपथ के साथ सबूत भी देंगे। इस कानून के तहत विरोध प्रदर्शन व दंगों के दौरान सरकारी व प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों और संगठनों से नुकसान की वसूली की जा सकेगी। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में इसे मप्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। 

 

Created On :   1 May 2022 12:20 AM IST

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