चरित्र पर शक करता था पति, पत्नी ने कर दी हत्या

Husband used to doubt character, wife murdered
चरित्र पर शक करता था पति, पत्नी ने कर दी हत्या
गिरफ्तार चरित्र पर शक करता था पति, पत्नी ने कर दी हत्या

डिजिटल डेस्क, अकोला । पत्नी के चरित्र पर संदेह व्यक्त कर उसे शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना देने वाले पति से तंग आकर पत्नी ने लोहे के मूसल से पति के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद सबूतों को मिटाने के लिए पति को जलाने का प्रयास किया। मामले में तेल्हारा के संभाजी चौक परिसर निवासी आरोपी पत्नी मंगला रमेश हागे के खिलाफ आरोप साबित होने के कारण अकोट के जिला सत्र न्यायालय के  न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने धारा 302 के तहत आरोपी पत्नी को उम्र कैद तथा 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद आरोपी को भुगतनी होगी। 
तेल्हारा में पुराना शहर परिसर संभाजी चौक निवासी रमेश आंेकार हागे (50) पत्नी मंगला के चरित्र पर संदेह करता था। तथा उसी के चलते उसे परेशान करता था। घटना के दिन 10 मार्च 2019 को रात 1 से डेढ के बीच आरोपी पत्नी मंगला ने रमेश के सिर पर सोते में लोहे के मूसल से वार किया तथा उसके शव पर लकडियां डालकर, मिट्टी का तेल छिड़ककर शव को जलाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं घर में फैला खून भी पानी से धोकर साफ किया। तथा बेटी व बेटो के पास जाकर सो गई। साथ ही उसने पति की हत्या को आत्महत्या दिखाने का प्रयास करते हुए अपने हाथ से सुसाईड नोट लिखकर पति के शव के पास रख दिया। जानकारी के बाद तेल्हारा के पुलिस निरीक्षक सुधाकर गवारगुरु की शिकायत पर धारा 302,201 के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने मामले की पड़ताल कर न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया सरकार की ओर से अधिवक्ता अजीत देशमुख ने 13 गवाहों के बयान दर्ज किए। जिसमें आरोपी मंगला की इकलौती बेटी व बेटे का बयान भी दर्ज किया। सरकार पक्ष एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद तथा 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में सर्कम्स्टंशियल इविडेंस (स्थिति से जुड़े सबूत) पाए गए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति झूठ बाेलता है लेकिन हालात झूठ नहीं बोलते जबकि सबूत व दस्तावेज उपलब्ध होने के कारण आरोपी को हत्या करने तथा सबूत मिटाने के कारण दोषी करार दिया गया। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक निलेश देशमुख व पीएसआई गवारगुरु ने की। जबकि हेड कान्स्टेबल रामेश्वर राऊत ने थानेदार ज्ञानोबा फड के मार्गदर्शन में पैरवी सहायक का कामकाज देखा।

Created On :   10 Dec 2022 6:20 PM IST

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