विवाहिता को खुदकुशी के लिए उकसाने वाले पति और सास को पांच साल की सजा

Husband and mother-in-law sentenced to five years for abetting married woman to commit suicide
विवाहिता को खुदकुशी के लिए उकसाने वाले पति और सास को पांच साल की सजा
अमरावती विवाहिता को खुदकुशी के लिए उकसाने वाले पति और सास को पांच साल की सजा

डिजिटल डेस्क, अमरावती । विवाहिता को उसके पति व सास द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। जिसके तहत विवाहिता ने ससुरालवालों से तंग आकर कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया था। मामले में अदालत ने अंतिम सुनवाई कर नामजद पति व सास को दोषी करार देते हुऐ 5 साल की सजा सुनाई है।
जानाकरी के नुसार मंगरूल दस्तगीर निवासी राजेंद्र बुटले ने उनकी बेटी रंजना का विवाह मोर्शी तहसील के हिवरखेड़ निवासी गजानन गुल्हाणे के साथ 1996 में करावाया था। लेकिन शादी के बाद उसका पति गजानन व सास लीलाबाई गुल्हाणे विवाहिता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। जिसे लेकर पीड़िता ने पति व सास के खिलाफ 2006 में शिकायत की थी। उसके बावजूद किसी तरह की कार्रवाई न होने से ससुराल पक्ष का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। इस बात से तंग आकर रंजना गुल्हाणे ने 21 जुलाई 2015 को कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी की थी। जिसके बाद विवाहिता के पिता ने मोर्शी थाने में पति व सास के खिलाफ शिकायत की थी। अदालत ने 5 गवाहों की जांच कर सोमवार को अंतिम सुनवाई की। नामजद पति गजानन गुल्हाणे व सास लीलाबाई गुल्हाणे को दोषी करार देते हुऐ 5 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में सरकारी पक्ष की और से गजानन खिल्लारे ने सफल पैरवी की।

Created On :   29 Nov 2022 2:52 PM IST

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