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उच्च शिक्षण संस्थानों को विदेशी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में 25 सीटें रखनी होंगी आरक्षित
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)ने उच्च शिक्षा में 25 प्रतिशत सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने की अनुमति दे दी है। आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने शनिवार को ट्वीट में कहा है कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में विदेशी विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें सृजित करने संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
यूजीसी द्वारा शुक्रवार को जारी किए दिशानिर्देशों में उच्च शिक्षण संस्थानों को विदेशी विद्यार्थियों के मामले में अपनी नामांकन नीति तय करने की स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही कहा गया है कि 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों के संबंध में संबंधित उच्च शिक्षण संस्थान (एचईआई) बुनियादी ढांचे, संकाय और अन्य आवश्यकताओं पर विचार करते हुए नियामक निकायों द्वारा जारी विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार निर्णय कर सकते है।
अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार यह अतिरिक्त सीटें विशेष रुप से स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों कार्यक्रमों में विदेशी छात्रों के लिए ही रहेंगी। अतिरिक्त श्रेणी में खाली रह गई एक सीट भी विदेशी छात्र के अलावा किसी अन्य को आवंटित नहीं की जाएगी। प्रत्येक पाठ्यक्रम में विदेशी छात्रों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या, प्रवेश प्रक्रिया के लिए निर्धारित शुल्क, पात्रता शर्तों आदि के बारे में सभी विवरण एचईआई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा।
दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारों अथवा संस्थानों के बीच आदान-प्रदान कार्यक्रम अथवा सहमति के आधार पर पहले से आरक्षित सीटें इन 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों से अलग बनी रहेंगी। आयोग ने कहा है कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों के सहज और सरल प्रवेश की सुविधा, भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की ओर आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और विदेशी छात्रं के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य बनाने के उद्देश्य से 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें आरक्षित रखने के बारे में निर्णय लिया गया है।
Created On :   1 Oct 2022 7:15 PM IST