मनपा की निविदा प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की आपत्ति
डिजिटल डेस्क,अमरावती । अमरावती मनपा के विविध विभागों में 350 कर्मचारी आपूर्ति के लिए मनपा द्वारा 19 अगस्त 2022 को जे.एम पोर्टल पर जारी की गई निविदा प्रक्रिया में हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना किए जाने का आरोप लगाया है। स्थानीय जानकी बेरोजगार संस्था द्वारा हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति रोहित देव व न्यायमूर्ति वाय.जी. खोब्रागडे के दो सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इसमें याचिकाकर्ता के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मनपा ने कर्मचारी आपूर्ति के लिए निकाली निविदा प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन कर ठेकेदार से सेवा शुल्क कम वसूला। नियम के अनुसार सेवा शुल्क एक रुपए से कम नहीं रखना था, किंतु मनपा ने अमरावती नागरी सुशिक्षित बेरोजगार संस्था से 85 पैसे सेवा शुल्क और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला, जो नियम व शर्तों का उल्लंघन करता है।
ऐसी ही एक मामले में हाईकोर्ट ने मनपा पर अापत्ति दर्ज की थी। उस मामले का हवाला देकर याचिकाकर्ता के वकील ने अपना पक्ष रखा। इस पर न्यायालय ने निविदा प्रक्रिया पर असहमति जताते हुए मनपा के वकील के सामने पुनर्निविदा क्यों न निकाली जाए इस तरह का प्रश्न उपस्थित कर निगमायुक्त की राय लेकर सोमवार 20 मार्च को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट में कर्मचारी आपूर्ति मामले में अपना पक्ष रखते हुए जानकी बेरोजगार संस्था के वकील एड. परवेज मिर्जा ने इससे पूर्व इसी मामले में हाईकोर्ट में ईटकॉन कंपनी द्वारा दायर याचिका पर अमरावती मनपा को दिए आदेश का हवाला देते हुए मनपा ने हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों की अवमानना करने की बात न्यायालय के प्रकाश में लाकर दी और मनपा द्वारा लगाए गए सेवा शुल्क में नियमों का उल्लंघन होने की बात भी न्यायालय के सामने रखी। जिस पर न्यायालय ने मनपा की याचिका प्रक्रिया पर असहमति जताते हुए पुनर्याचिका के संकेत दिए और मनपा के वकील एड. कप्तान को इस मामले में निगमायुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर की राय लेकर 20 मार्च को जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
Created On :   15 March 2023 3:34 PM IST