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भीमा कोरेगांव मामले में हाईकोर्ट ने ज्योति जगताप को जमानत देने से किया इंकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद मामले में आरोपी ज्योति जगताप को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकरण में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का आरोपी जगताप के खिलाफ दर्ज किया गया मामला प्रथम दृष्टया सही नजर आ रहा है। एनआईए के अनुसार आरोपी प्रतिबंधित सीपीआई(माओवादी) संगठन की गतिविधियों का शहरीय इलाकों में प्रसार कर रही थी। इसके साथ ही जगताप ने 31 दिसंबर 2017 को पुणे में हुई एल्गार परिषद के लिए दलित समुदाय के लोगों को संगठित करने की पहल की थी। जिससे तत्कालिन सरकार के खिलाफ नफरत व विरोध को हवा दी जा सके। इससे पहले जगताप को मुंबई कि विशेष अदालत ने फरवरी 2022 में जमानत देने से मना कर दिया था। विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ जगताप ने हाईकोर्ट में अपील की थी। सोमवार को न्यायमूर्ति अजय गड़करी व न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने 34 वर्षीय आरोपी जगताप के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ एनआईए ने जो मामला दर्ज किया है, प्रथम दृष्टया वह सही नजर आ रहा है। इसलिए निचली अदालत के फैसले के खिलाफ की गई आरोपी की अपील को खारिज किया जाता है।
एनआईए ने जगताप को इस मामले में सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। तब से वह भायखला स्थित महिला जेल में बंद है। एनआईए के मुताबिक एल्गार परिषद के दौरान बड़े पैमाने पर भड़काऊ भाषण दिए गए थे। जिसके बाद बड़े पैमाने पर राज्य भर में हिंसक घटनाएं सामने आयी थी। शुरुआती में पुलिस ने इस मामले की जांच शुरु की थी। इसके बाद इस प्रकरण की जांच एनआईए को सौप दी गई थी। एनआईए के मुताबिक कबीर कला मंच प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन का मुखौटा है। हालांकि जगताप ने अपने जमानत आवेदन में दावा किया था कि कबीर कला मंच एक सांस्कृतिक संगठन है जो समाज में सौहार्द लाने के लिए कार्य करता है। उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं। एनआईए के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। वह सिर्फ एक गायक हैं जो कविताओं व संगीत के माध्यम से सामाजिक सौहार्द व धर्मनिरपेक्षता के लिए काम करती हैं। लेकिन एनआईए ने कोर्ट में जगताप की जमानत का कड़ा विरोध किया। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने जगताप के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
Created On :   17 Oct 2022 9:17 PM IST