विधायक सावरकर के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

High court dismissed the petition against MLA Savarkar
विधायक सावरकर के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
विवाद विधायक सावरकर के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कामठी के विधायक टेकचंद सावरकर के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। सुधाकर हटवार ने यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने सावरकर पर चुनाव आवेदन में गलत और भ्रामक जानकारियां देने का आरोप लगाया था। दावा किया गया था कि सावरकर ने अपनी कुल संपत्ति, उन पर आश्रित व्यक्तियों की जानकारी, कर्ज और अन्य कई जानकारियां गलत दीं। इससे मतदाताओं को भ्रमित किया गया।

चुनाव नियमानुसार इस बात के लिए सावरकर की विधायकी रद्द कर देनी चाहिए। हाईकोर्ट को ऐसे आदेश जारी करने की प्रार्थना याचिका में की गई थी। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता ने आपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस सबूत अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए हैं। न्या. पुष्पा गनेडीवाला की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड.आर.एम. भांगडे और सरकार की ओर से एच.डी. डांगरे ने पक्ष रखा।

 

Created On :   22 Sept 2021 3:08 PM IST

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