हाईकोर्ट ने पटना के दो इलाकों में 6 जुलाई तक विध्वंस पर रोक लगाई

High Court bans demolition in two areas of Patna till 6th July
हाईकोर्ट ने पटना के दो इलाकों में 6 जुलाई तक विध्वंस पर रोक लगाई
पटना हाईकोर्ट ने पटना के दो इलाकों में 6 जुलाई तक विध्वंस पर रोक लगाई

डिजिटल डेस्क, पटना। पटना के नेपाली नगर और राजीव नगर में दो दिनों तक विध्वंस करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को दो इलाकों में कार्रवाई पर रोक लगा दी। अधिकारियों के अनुसार लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। अदालत ने दो दिन के लिए विध्वंस पर रोक लगाने का निर्देश देते हुए पटना के जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह को भी पेश होने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने जिला प्रशासन को रविवार और सोमवार को गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को तुरंत रिहा करने का भी निर्देश दिया है। जिला प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक पुलिस दल पर पथराव करने के आरोप में 26 लोगों को गिरफ्तार किया है।

जिलाधिकारी के अनुसार राजीव नगर और नेपाली नगर को भूमाफियाओं ने अवैध रूप से विकसित किया था। जबकि इन मोहल्लों की जमीनों की रजिस्ट्रियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, फिर भी कई लोगों ने अन्य जगहों से रजिस्ट्री करवा ली है या जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया है। उन्होंने कहा कि जमीनें बिहार राज्य आवास बोर्ड की हैं और स्थानीय भू माफियाओं ने अवैध रूप से सरकारी जमीन को निर्दोष लोगों को बेचा है।

जिला प्रशासन ने एक माह पूर्व प्रत्येक निवासी को जमीन खाली करने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया था। हालांकि, स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि वे जमीन की कानूनी रजिस्ट्री के मालिक हैं और 20 से अधिक वर्षों से नगरपालिका कर और बिजली बिल का भुगतान भी कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि जमीन बिहार राज्य आवास बोर्ड की है तो उन्हें बिजली आपूर्ति और हाउस टैक्स जैसी सरकारी सुविधाएं कैसे मिलीं। इस बीच, भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने विध्वंस अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिलाधिकारी ने जो दस्तावेज मांगे थे, उनमें से कोई भी उन्होंने नहीं दिया।

 

 (आईएएनएस)

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Created On :   4 July 2022 9:01 PM IST

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