अफगानी के बच्चे को पासपोर्ट जारी करने को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र को जारी की नोटिस
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक दत्तक एजेंसी की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्रीय गृहमंत्रालय को नोटिस जारी किया है। याचिका में परित्यक्त एक साल के अफगानी लड़के को भारतीय पासपोर्ट जारी करने की मांग की गई है। ताकि बच्चे को गोद देने के लिए उपलब्ध कराया जा सके। न्यायमूर्ति गौतम पटेल व न्यायमूर्ति नीला गोखले ने इस मामले के निपटारे के लिए अगली सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह अथवा उनके कार्यलय के किसी वकील को बुलाया है। इस मुद्दे को लेकर पुणे की दत्तक एजेंसी "भारतीय समाज सेवा केंद्र' ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक अफगानी दंपति ने सितंबर 2021 में अपने नवजात बच्चे को संस्था के पास छोड़ा था। अब यह बच्चा एक साल का हो चुका है और उसका नाम एटलस है। याचिका में संस्था ने कहा है कि बच्चे का जन्म भारत में हुआ है। इसलिए बच्चा भारतीय पासपोर्ट पाने का हकदार है। याचिका के मुताबिक अब तक बच्चे को दत्तक के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है। क्योंकि बच्चे की नागरिकता स्पष्ट नहीं है। इसके चलते गोद लेने की प्रक्रिया में अवरोध पैदा हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई विदेशी बच्चे को गोद लेगा तो उसे बच्चे को विदेश ले जाने में भी दिक्कत आएगी। खंडपीठ ने याचिका में गौर करने के बाद कहा कि याचिका में मुख्य रुप से बच्चे को लेकर भविष्य में होनेवाली दिक्कतों का उल्लेख किया गया है। क्योंकि यदि कोई अफगानी बच्चे को गोंद लेने के लिएआगे आएगा तो वह बच्चे की नागरिकता के अभाव में गोंद लेने की प्र्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएगा। खंडपीठ ने कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा सीमित है। जिसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह व उनके कार्यालय के किसी वकील के सहयोग के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। इस तरह खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्रीय गृहमंत्रालय को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई एक मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है।
Created On :   16 Feb 2023 2:06 PM GMT