वन क्षेत्र में अचार फल की तुडाई व संग्रहण प्रतिबंधित 

Harvesting and storage of pickled fruits prohibited in forest area
वन क्षेत्र में अचार फल की तुडाई व संग्रहण प्रतिबंधित 
पन्ना वन क्षेत्र में अचार फल की तुडाई व संग्रहण प्रतिबंधित 

डिजिटल डेस्क,पन्ना। वनमंडल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल कार्यालय पन्ना द्वारा म.प्र. वनोपज जैव विविधता संरक्षण पोषण कटाई नियम 2005 के तहत आगामी 25 मई तक अचार फलों की तुडाई व संग्रहण प्रतिबंधित किया गया है। डीएफओ पुनीत सोनकर द्वारा नियम की धारा 2 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर दक्षिण वनमंडल के वन परिक्षेत्र सलेहा, कल्दा, पवई, मोहन्द्रा, रैपुरा और शाहनगर के वन क्षेत्र में धारा 4 व 5 के तहत तुडाई व संग्रहण पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित अवधि में किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा वन क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 77 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

Created On :   25 March 2023 2:29 PM IST

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