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मौलवी पर तीसरी पत्नी से अप्राकृतिक सेक्स का आरोप, हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
- गुजरात के एक मौलवी पर उसकी तीसरी पत्नी ने अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोप लगाया है।
- जस्टिस एवाई कोगजे ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है।
- मामले में मौलवी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी
- जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है।
डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के एक मौलवी पर उसकी तीसरी पत्नी ने अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोप लगाया है। मामले में मौलवी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एवाई कोगजे ने यह फैसला सुनाया है।
जस्टिस कोगजे ने कहा, "कोर्ट इस बात से सहमत है कि प्रथम दृष्टया (पत्नी द्वारा लगाए गए) आरोप सही हैं, इसलिए आवेदक को गिरफ्तारी पूर्व जमानत नहीं दी जा सकती है।" जबकि मौलवी के वकील ने कोर्ट में कहा कि यह केवल आईपीसी की धारा 498 A का मामला है, लेकिन मामले को गंभीर रंग देने के लिए महिला ने अप्राकृतिक संबंध का आरोप लगाया है।
मौलवी के वकील ने कहा कि युवती के पिता ने तलाक लेने की बात कही थी। जब तलाक लेने पर सीधे तौर पर कोई बात नहीं बनी तो सेक्शन 377 लगवा दी। वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल पर सेक्शन 377 लगाना केवल दबाव का तरीका है। इस आरोप की पुष्टि के लिए महिला के पास कोई मेडिकल साक्ष्य मौजूद नहीं है।
जानकारी के अनुसार मांडवी के रहने वाले 40 वर्षीय मौलवी ने अपने पड़ोस में रहने वाली 25 वर्षीय युवती से निकाह किया था। पीड़िता ने निकाह के कुछ महीने बाद ही अपने माता-पिता से शिकायत की थी कि उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। साथ ही वह अप्राकृतिक सेक्स के लिए दबाव डालता है और उसका व्यवहार बहुत खराब है। महिला ने अप्रैल महीने में मांडवी पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने पति पर निर्दयता, अप्राकृतिक सेक्स, मारपीट और दहेज मांगने का आरोप लगाया।
बता दें कि मौलवी की दो शादियों के सफल न होने की वजह से पीड़िता के माता-पिता भी इस तीसरी शादी के खिलाफ थे। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके पति की तीन पत्नियां हैं और वह उन्हें अलग-अलग स्थानों पर रखता है।
Created On :   13 Sept 2018 8:35 PM IST