दुर्गाउत्सव के लिए गाइडलाइन: मप्र में नवरात्र पर सजेंगे पंडाल, आयोजकों को करना होगा इन 8 नियमों को का पालन   

Guidelines for Durga Utsav: Pandals will decorate Navratri in the state, organizers will have to follow these 8 rules
दुर्गाउत्सव के लिए गाइडलाइन: मप्र में नवरात्र पर सजेंगे पंडाल, आयोजकों को करना होगा इन 8 नियमों को का पालन   
दुर्गाउत्सव के लिए गाइडलाइन: मप्र में नवरात्र पर सजेंगे पंडाल, आयोजकों को करना होगा इन 8 नियमों को का पालन   
हाईलाइट
  • पंडाल का साइज भी ज्यादा से ज्यादा 10 बाई 10 फीट ही
  • प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट तक ही हो सकती है

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने नवरात्र के दौरान देवी पंडाल लगाने की अनुमति दे दी है। आज गृहमंत्रालय की ओर (शुक्रवार, 18 सितंबर) जारी गाइडलाइन के मुताबिक नवरात्र के दौरान झांकिया सजाई जा सकेंगी, लेकिन प्रतिमाओं की ऊंचाई से लेकर पंडाल तक का आकार तय कर दिया गया है। वहीं गरबे के आयोजनों पर रोक रहेगी। आयोजन संचालकों और छोटे स्तर पर इलाके में लगने वाली झांकियों पर 8 नियमों का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार सभी कलेक्टर को आयोजन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नियमों का पालन कराना जहां प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी, वहीं नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है।

यह नियम जारी किए गए

  • प्रतिमाएं अधिकतम 6 फीट ऊंची हो सकती हैं। पंडाल का साइज भी 10 बाई 10 फीट अधिकतम होगा।
  • सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में 100 से कम व्यक्ति ही रह सकेंगे हैं। कार्यक्रम की पूर्व से अनुमति लेनी जरूरी।
  • किसी भी तरह के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा भी नहीं होगा। लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है।
  • मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आयोजकों को अलग से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पहले से लेनी आवश्यक है।
  • झांकियों, पंडालों और विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। साथ ही शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा।
  • सभी दुकानें रात 8:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इसमें रेस्टोरेंट, मेडिकल, राशन, भोजनालय और खानपान से संबंधित दुकानें 8:00 बजे के बाद अपने निर्धारित समय तक खुल सकती है। रात 10:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक बिना किसी कारण के घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
  • जिला प्रशासन द्वारा विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा। विसर्जन स्थल पर कम भीड़ होना चाहिए।
  • नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान संचालक पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और सजा दोनों तरह का दंड होगा।

 

Created On :   18 Sept 2020 6:40 PM IST

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