गोद लेने वाले दंपति को दें बच्चे की कस्टडी

Give custody of the child to the adoptive couple
गोद लेने वाले दंपति को दें बच्चे की कस्टडी
सत्र न्यायालय का आदेश  गोद लेने वाले दंपति को दें बच्चे की कस्टडी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कर्नाटक के गुलबर्गा निवासी दंपति को नागपुर सत्र न्यायालय ने राहत दी है। न्यायालय ने नागपुर के श्रद्धानंद अनाथालय को 15 माह के बच्चे की कस्टडी याचिकाकर्ता दंपत्ति को सौंपने का आदेश दिया है। न्यायालय ने बाल कल्याण समिति के उस आदेश को भी खारिज किया है, जिसके तहत समिति ने दंपति को बच्चे की कस्टडी देने से इनकार किया था। 

बच्चा ब्रिक्री के बाद सामने आया था प्रकरण : गौरतलब है कि, वर्ष 2022 में कथित सामाजिक कार्यकर्ता राजश्री सेन द्वारा नवजात बच्चे की ब्रिकी के मामले ने पूरे शहर का ध्यान आकर्षित किया था। सेन ने याचिकाकर्ता दंपति को भी बच्चा गोद लेने में मदद की थी, लेकिन सेन का प्रकरण जैसे ही पुलिस तक पहुंचा, उसकी आंच याचिकाकर्ता दंपति तक भी पहुंची।  सेन ने पूछताछ में पुलिस को याचिकाकर्ताओं के भी नाम बताए। जिसके बाद पुलिस ने कर्नाटक निवासी इस दंपति और बच्चे को नागपुर लाया। मामले में याचिकाकर्ता दंपति और बच्चे की असली मां को भी आरोपी बना दिया। इस बीच बाल कल्याण समिति ने भी याचिकाकर्ता दंपति से बच्चा लेकर उसे शहर के एक अनाथ आश्रम में डाल दिया गया था। जिसके बाद दंपति ने न्यायालय की शरण ली थी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. अतुल पांडे ने पक्ष रखा। 
 

Created On :   21 Feb 2023 2:48 PM IST

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