अवैध गर्भपात मामला  प्रकरण में डॉ .सुदाम मुंडे को चार साल का कारावास 

अवैध गर्भपात मामला  प्रकरण में डॉ .सुदाम मुंडे को चार साल का कारावास 
कोर्ट का फैसला  अवैध गर्भपात मामला  प्रकरण में डॉ .सुदाम मुंडे को चार साल का कारावास 

डिजिटल डेस्क, बीड। अवैध गर्भपात व सरकारी कार्यों में बाधा डालने के मामले में  डॉ.मुंडे को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। 
जानकारी के मुताबिक बीड जिले के अंबाजोगाई में सन 2016 को डॉक्टर सुदाम मुंडे के अस्पताल में एक महिला की गर्भपात के दौरान मौत हुई  थी । पुलिस थाने में मामला दर्ज कर दोषापत्र अदालत में पेश कर सबूत गवाहों के आधार पर अदालत ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई ।

डॉक्टर मुंडे ने उच्च अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की जिस पर उच्च अदालत ने पांच साल वैद्यकीय व्यवसाय न चलाने की शर्त पर जमानत मंजूर किया लेकिन डॉ. मुंडे ने कुछ दिनों बाद ही  वैद्यकीय व्यवसाय शुरू कर दिया।  शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी बीड से इसकी शिकायत की । इसके चलते एक  जांच समिति गठित कर परली से रामनगर में 5 सिंतबर 2020 को डॉक्टर सुदाम मुंडे के जिला चिकित्सक डॉक्टर अशोक थोरात समेत दस्ते ने  अस्पताल में छापा माला इस दौरान चार मरीज उपचार लेते हुए मिले । वैद्यकीय उपकरण सहित सामान भी मिला ।उस वक़्त डॉक्टर मुंडे ने गालीगलोज कर शासकीय कामों में बाधा डाली। इसके चलते उच्च अदालत का उल्लंघन व शासकीय कामों में बाधा डालने पर परली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया और पुलिस ने दोषापत्र अदालत में पेश किया।  सबूत गवाहों के आधार पर  अंबाजोगाई अतिरिक्त जिला व सत्र अदालत ने बुधवार को चार साल का कारावास  व दो हजार का जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया । इसके चलते अवैध गर्भपात करने वाले आपराधियो में हड़कंप मच गया ।

Created On :   23 Feb 2022 6:34 PM IST

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