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नारद केस: टीएमसी के 4 नेताओं की जमानत कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की, स्पेशल कोर्ट से 5 घंटे पहले बेल मिली थी
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के चर्चित नारद केस में देर रात TMC के चारों नेताओं की जमानत के आदेश पर रोक लगा दी। अब सभी आरोपियों को सीबीआई की हिरासत में रहना होगा। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। करीब 5 घंटे पहले ही सिटी सेशन्स कोर्ट ने इन चारों को बेल दी थी। सीबीआई ने दिन में ममता कैबिनेट के मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत बनर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद निजाम पैलेस से वर्चुअल सुनवाई के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था।
इससे पहले दिन में, गिरफ्तारी के तुरंत बाद, सैकड़ों टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए विरोध रैलियां निकालीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेता सीबीआई कार्यालय पहुंचे। केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने पीटीआई को बताया, बनर्जी ने हमारे अधिकारियों से कहा कि अगर वे चाहते हैं कि वह निजाम पैलेस छोड़ दें तो उन्हें गिरफ्तार करना होगा। सूत्रों ने कहा कि बनर्जी के एक्शन कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा एजेंसी को सौंपी गई जांच में हस्तक्षेप के समान है। शाम को जब वह वहां से चली गईं तो बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा, "अदालत फैसला देगी।" ममता सीबीआई दफ्तर में करीब 6 घंटे तक रही थीं।
सीबीआई के निज़ाम पैलेस कार्यालय में, टीएमसी समर्थकों ने मेन गेट के सामने लगाए गए बैरियर्स को तोड़ दिया। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने कार्यालय परिसर के सामने पहरा देने वाले केंद्रीय बलों पर ईंटें और बोतलें भी फेंकी। हालातों को काबू करने के लिए सुरक्षाबलों ने लाठीचार्ज किया। कई समर्थकों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने हाल ही में चारों नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सीबीआई दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी की जा रही है, लेकिन कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस मूकदर्शक बनी हुई हैं। वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा की ओर से ये बदले की कार्रवाई की जा रही है। केंद्र के इशारे पर एजेंसी टीएमसी के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले रही है। बीजेपी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जो भी एक्शन हो रहा है वो कोरक्ट के आदेश पर ही लिया जा रहा है, ऐसे में इसमें बदले की कार्रवाई नहीं है।
बता दें कि 2014 में नारदटीवी न्यूज चैनल के मैथ्यू सैमुअल की ओर से कथित तौर पर स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। इसमें टीएमसी के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की तरह दिख रहे लोगों को कथित तौर पर एक फर्जी कंपनी के प्रतिनिधियों से पैसे लेते देखा गया था। पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टेप को सार्वजनिक किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मार्च 2017 में स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
Created On :   17 May 2021 9:38 PM IST