पूर्व मंत्री बोले, लोकायुक्त ने अभया मामले के मुख्य आरोपी का बचाव किया था

Former minister said, Lokayukta had defended the main accused in the Abhaya case
पूर्व मंत्री बोले, लोकायुक्त ने अभया मामले के मुख्य आरोपी का बचाव किया था
केरल पूर्व मंत्री बोले, लोकायुक्त ने अभया मामले के मुख्य आरोपी का बचाव किया था
हाईलाइट
  • अभया का शव 27 मार्च 1992 को कोट्टायम के एक कॉन्वेंट स्थित कुएं में पाया गया था

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के.टी. जलील ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और लोकायुक्त न्यायमूर्ति सिरिएक जोसेफ ने सिस्टर अभया हत्याकांड के मुख्य आरोपी का बचाव किया था।

साल 2001 में सिरिएक जोसेफ ने जलील को उनके विभाग द्वारा की गई नियुक्ति में पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था और तब उन्हें शिक्षा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था।इस समय वह सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के विधायक हैं। जलील का मानना है कि यदि जोसेफ उनके खिलाफ फैसला नहीं देते, तो वह पिनाराई विजयन सरकार के दूसरे कार्यकाल में राज्यमंत्री रहते।

जलील ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि जज रहते हुए जोसेफ ने सिस्टर अभया हत्याकांड में एक आरोपी फादर थॉमस ए.एम. कोट्टूर जो उनके भाई के करीबी रिश्तेदार थे, का बचाव किया था।जलील ने कहा, यह तथ्य पहले भी सामने आ चुका है और मैं इसे दोहरा रहा हूं। जोसेफ दो चीज कर सकते हैं, या तो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दें या मेरे जैसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराएं, जिसने यह आरोप लगाया है।

जलील ने कहा, अब समय आ गया है कि जोसेफ इस पर अपनी चुप्पी तोड़ें, क्योंकि सीबीआई को दिए एक बयान में उनका हस्तक्षेप किया गया है।सिस्टर अभया का शव 27 मार्च 1992 को कोट्टायम के एक कॉन्वेंट स्थित कुएं में पाया गया था और इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दिसंबर 2020 में फादर कोट्टूर को दो उम्रकैद और सह-दोषी सिस्टर स्टेफी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

 

 (आईएएनएस)

Created On :   22 Feb 2022 6:30 PM IST

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