माकपा नेता पर हमले के मामले में जदयू के पूर्व विधायक दोषी करार

Former JDU MLA convicted for attack on CPI(M) leader
माकपा नेता पर हमले के मामले में जदयू के पूर्व विधायक दोषी करार
बिहार माकपा नेता पर हमले के मामले में जदयू के पूर्व विधायक दोषी करार
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  • माकपा नेता पर हमले के मामले में जदयू के पूर्व विधायक दोषी करार

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के समस्तीपुर की जिला अदालत ने जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व विधायक रामबालक सिंह को शुक्रवार को आर्म्स एक्ट और माकपा नेता ललन सिंह की हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराया गया है। अदालत 13 सितंबर को सजा सुनाएगी। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रामबालक सिंह विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं। हालांकि, वह 2020 में चुनाव हार गए थे।

उसके खिलाफ विभूतिपुर थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप के अनुसार, रामबालक अपने भाई के साथ सीपी1 (एम) नेता ललन सिंह पर हमले में शामिल था। घटना उस समय हुई जब ललन सिंह 4 जून 2021 को एक शादी समारोह से लौट रहा था। बाइक पर सवार रामबालक सिंह और उसके भाई ने विभूतिपुर के पास उसे रोका और उस पर गोलियां चला दीं। ललन सिंह के हाथ में चोटें आई हैं। प्राथमिकी 4 जून को दर्ज की गई थी और पूर्व विधायक तब से अंतरिम जमानत पर थे। अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद जमानत रद्द कर दी गई और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

 

(आईएएनएस)

Created On :   10 Sept 2021 10:00 PM IST

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