हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास 

Five years rigorous imprisonment to the accused in the case of attempt to murder
हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास 
पन्ना हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास 

डिजिटल डेस्क, पन्ना। भाजपा मण्डल अध्यक्ष के ऊपर रेत को लेकर जानलेवा हमला किए जाने की घटना के मामले में दोषी पाते हुए चार अभियुक्तों को जिला न्यायालय पन्ना के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेन्द्र मांगोदिया द्वारा अपने न्यायालय में सजा सुनाई गई है। अभियुक्तगणों सुखविन्दर पिता वलविंदर सिंह उम्र २३ वर्ष निवासी ग्राम पंजेटो जिला पटियाला पंजाब, सतगुरू पिता भोला सिंह उम्र २६ वर्ष निवासी ग्राम लेहलई थाना लहरगवांं जिला संगरू पंजाब, लखविंदर सिंह अमरदीप सिंह उम्र २५ वर्ष निवासी गग्गोमहल थाना रमदास जिला अमृतसर पंजाब, सिमरनजीत पिता प्रीतम सिंह  उम्र-22 वर्ष निवासी ग्राम भटालखुर्द थाना मूनका जिला संगरूर पंजाब को आईपीसी की धारा ३०७/३४ के आरोप में ०५-०५ वर्ष के कठोर कारावास तथा ०५-०५ हजार रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा ३२३ सहपठित ३४ के आरोप में ०१-०१ वर्ष के कठोर करावास तथा ०१-०१ हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया। वहीं प्रकरण के अन्य अभियुक्त सुभाष पिता नत्थू खंगार उम्र ३० वर्ष निवासी टिकुरिया मोहल्ला पन्ना के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा उसे दोष मुक्त कर दिया गया है।

अभियोजन घटना अनुसार फरियादी एवं आहत शिवकिशोर लोध निवासी ग्राम दुर्गापुर द्वारा धरमपुर थाने में घटना को लेकर सूचना दी गई कि दिनांक ३१ मई २०२१ को रात्रि ९ बजे वह अपना खाली टै्रक्टर लेकर चम्पतपुर जा रहा था तभी सफेद रंग की बुलेरो गाडी आई जिसमें रेत खदान के ४-५ लोग बैठे थे उन्होने टै्रक्टर के सामने बुलेरो अडा दी तथा बोले रेत खाली करके आए। उन व्यक्तियों मेें से एक व्यक्ति लोहे की राड़ मार दी जो उसकी बांए हांथ की कलाई में लगी जिसके बाद अपने भाई कौशल किशोर को फोन लगा दिया तो कुछ देर बाद भाई कौशल किशोर मौके पर पहँुचे तथा अपनी बुलेरो गाडी से उतरे तो आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से लोहे की राड उसके भाई के सिर पर मारी जिससे उसका भाई वहीं गिर गया ओैर बेहोश हो गया। आरोपीगणों द्वारा उसके भाई के बुलेरो गाडी के कांच तोड दिए गए। चिल्लाने पर उसके गांव के कल्लू कोरी, ओंकार लोधी, वरामसिया लोधी पहँुचे और उसके भाई बुलेरो गाडी में बैठाकर अस्तपताल में ले जाया गया। घटित घटना पर पुलिस द्वारा जांच कार्यवाही करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही कर विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय ने चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए कुल पांच अभियुक्तों में से चार अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित करके दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। वहीं एक अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होने पर दोष मुक्त किया गया। अभियोजन शासन पक्ष की ओर से प्रकरण मेें पैरवी अपर जिला अभियोजक सुनील कुमार द्विवेदी की गई।

Created On :   4 May 2023 10:54 AM IST

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