नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष कठोर कारावास
डिजिटल डेस्क,पन्ना। नाबालिग बालिका के साथ लैगिंक छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त अबूजर उर्फ समीर उर्फ अबूजा उर्फ बाबू मोहम्मद पिता यार मोहम्मद उम्र ३० वर्ष निवासी धाम मोहल्ला को पॉस्को एक्ट की धारा ९(एम)/१० के आरोप में ०५ वर्ष कठोर कारावास की सजा तथा २००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में ही अभियुक्त को आईपीसी की धारा ३५४ में दोषी पाते हुए ०२ वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं १००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। मामले की विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट न्यायालय पन्ना में सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी द्वारा फैसला २० मार्च २०२३ को सुनाया गया। अभियोजन घटना के संक्षिप्त विवरण अनुसार दिनांक ३१ मार्च २०२१ को पीडि़ता अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी आरोपी द्वारा पानी मंगवाया गया। पीडि़ता नाबालिग बालिका जब गिलास में पानी लेकर पहँुची तो आरोपी द्वारा उसे पकड़ते हुए अश्लीलता की तथा कपड़े उतारने लगा। जिससे बालिका घबड़ाकर चिखी तब आवाज सुनकर पीडि़ता की माँ एवं उसकी दो अन्य बेटियां बाहर निकली जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया।
घटना को लेकर पीडि़ता की माँ द्वारा अपने पति तथा आसपास के लोगों को सारी बात बताई। घटना के संबंध में पीडि़ता की माँ ने अपने पति एवं पीडि़ता के साथ पन्ना कोतवाली में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। थाना कोतवाली में रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई तथा प्रकरण की विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया प्रकरण सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट न्यायालय पन्ना में चली। शासन अभियोजन पक्ष द्वारा बिन्दुवार तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराध को प्रमाणित किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध लगे आरोप दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय में सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष शासन की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक दिनेश खरे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
Created On :   24 March 2023 2:33 PM IST