चाकू मारकर हत्या के प्रयास के आरोपी को पांच साल की सजा

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चाकू मारकर हत्या के प्रयास के आरोपी को पांच साल की सजा

डिजिटल डेस्क,कटनी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.के.पालीवाल ने चाकू मारकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी अरुण चौधरी पिता हेतराम चौधरी निवासी इमलिया को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। मामले का विवरण इस प्रकार है कि स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया में घटना दिनांक को अभियुक्त अरुण चौधरी ने सियाराम चौधरी के घर पर पहुंचकर सियाराम के पेट में चाकू घोंप दिया था। बीच बचाव करने आए शिवकुमार के बाएं पैर में भी आरोपी ने चाकू मार दिया था।

यह है मामला

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार ग्राम इमलिया में सियाराम चौधरी के घर चौकी लगती है। उसी दौरान दोपहर दो बजे हेतराम चौधरी और उसका पुत्र अरुण ने पहुंचकर सियाराम पर हमला कर दिया था। फरियादी हुकुम चौधरी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307,324, 323, 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

यह सुनाया फैसला

प्रस्तुत साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त अरुण चौधरी को धारा 307 में दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड, धरा 324 में  एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपये अर्थदंड एवं हेतराम चौधरी को धारा 323 में पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया। प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक रजनीश सोनी ने पैरवी की।

बाइक चोरी व कट्टा रखने पर आरोपी को सजा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी के न्यायालय ने बाइक चोरी के आरोपी जुल्फीकार सैफी उर्फ सोनू पिता हबीब सफी (24) निवासी शास्त्री पार्क मिशन चौक को एक साल तीन माह 14 दिन के सश्रम कारावास से दंडित किया है। आरोपी जुल्फीकार सैफी उर्फ सोनू  को न्यायालय ने 315 बोर का कट्टा अवैध रुप से रखने पर आम्र्स एक्ट में भी एक साल तीन माह 15 दिन के सश्रम कारावास एवं 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र गर्ग ने बताया कि नंदकुमार की  मोटरसाइकिल  कोई व्यक्ति चोरी कर ले गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना माधवनगर थाने में धारा 379 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने आरोपी जुल्फीकार सैफी उर्फ सोनू  से चोरी की मोटर साईकल जब्त कर अभियोग पत्र  न्यायालय के समक्ष  प्रस्तुत किया गया।   न्यायालय के समक्ष विचारण दौरान साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को उपरोक्तानुसार सजा से दंडित किया। इसी तरह  आरोपी से माधवनगर पुलिस ने 24/4/2018 को कटाएघाट पहाड़ी हनुमान मंदिर के पास से315 बोर एक देसी कट्टा बिना वैध लाइसेंस के जब्त किया था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 25(1-बी)आम्र्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

Created On :   9 May 2019 10:02 PM IST

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