तीन तलाक कानून लागू होने के 4 साल बाद शहडोल कोतवाली में दर्ज हुआ पहला मामला, 17 साल के वैवाहिक जीवन के बाद तीन तलाक में घर से निकालने वाले पति के खिलाफ दर्ज हुई एफआइआर

First case registered in Shahdol Kotwali 4 years after triple talaq law came into force
तीन तलाक कानून लागू होने के 4 साल बाद शहडोल कोतवाली में दर्ज हुआ पहला मामला, 17 साल के वैवाहिक जीवन के बाद तीन तलाक में घर से निकालने वाले पति के खिलाफ दर्ज हुई एफआइआर
मध्य प्रदेश तीन तलाक कानून लागू होने के 4 साल बाद शहडोल कोतवाली में दर्ज हुआ पहला मामला, 17 साल के वैवाहिक जीवन के बाद तीन तलाक में घर से निकालने वाले पति के खिलाफ दर्ज हुई एफआइआर

डिजिटल डेस्क, शहडोल। तीन तलाक कानून 19 सितंबर 2018 से लागू होने के 4 साल बाद शहडोल कोतवाली थाने में पहला मामला दर्ज हुआ है। पीडि़ता तसलीम खान की शिकायत पर पति कादिर खान के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरु की है। तसलीम ने बताया कि 15 अक्टूबर 2005 को निकाह के बाद तीन बच्चे हैं। साथ रहने के दौरान पति कादिर मारपीट करता था, जिसकी शिकायत पर घरेलू हिंसा का प्रकरण न्यायालय में चला। और तभी उसने गैर कानूनी रुप से तलाकनामा भेज दिया।

तीन बच्चों को मदरसे में भर्ती करा दिया और बच्चे मदरसे से वापस मां के पास आ गए। कोतवाली थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि पीडि़ता की शिकायत पर कादिर खान के खिलाफ तीन तलाक कानून के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

Created On :   5 Feb 2023 6:58 PM IST

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