Fraud : राजमणि पब्लिशर्स एंड बिल्डर पर लगा लाखों रुपए हड़पने का आरोप, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

FIR registered against Rajmani Publishers and Builder of Bhopal
Fraud : राजमणि पब्लिशर्स एंड बिल्डर पर लगा लाखों रुपए हड़पने का आरोप, धोखाधड़ी का मामला दर्ज
Fraud : राजमणि पब्लिशर्स एंड बिल्डर पर लगा लाखों रुपए हड़पने का आरोप, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल के राजमणि पब्लिशर्स एंड बिल्डर पर फ्लैट के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगा है। कविता जैन नाम की एक महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने एमपी नगर थाने में कंपनी के संचालक ऋषभ कुमार जैन और उनके बेटे मनीष जैन के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है। इस बिल्डर ने दो फ्लैट देने के नाम पर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है।

2015 में किया था दो फ्लैटों का सौदा
एमपी नगर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि ऋषभ कुमार जैन और उनके बेटे मनीष जैन ने वर्ष 2015 में शिकायतकर्ता कविता और उनके ससुर अभय जैन के साथ संयुक्त रूप से 2 फ्लैटों का सौदा किया था। उन्होंने कविता को बताया था कि उनका प्रोजेक्ट एस्पायर होम्स फाइनेंस कंपनी से एप्रूव्ड है। उन्हें यह भी बताया गया कि महिला सदस्य होने के नाते ब्याज में उन्हें छूट मिलेगी। आरोपियों की बातों में आकर कविता ने अपने नाम से 16 लाख रुपए का लोन पास करा लिया। इसमें से 10 लाख रुपए रजिस्ट्री के वक्त और 6 लाख पुए पजेशन पर भुगतान करना था।

फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर बिल्डर ने निकाली राशि
अधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्री होने के बाद आरोपी बिल्डर ने कार्य पूर्ण होने का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर करीब 99 प्रतिशत राशि बैंक से अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। जब कविता को इस बात का पता चला तो उन्होंने आरोपी ऋषभ कुमार जैन से बात की। इस मामले में दोनों पक्षों की अखिलेश जैन नाम के एक व्यक्ति ने मध्यस्था कराईं। मध्यस्थता में तय हुआ कि ऋषभ कुमार जैन बैंक का पूरा पैसा लौटाएंगे और कविता को भी उनका पैसा 9 प्रतिशत ब्याज के वापस करेंगे।

नहीं दिया फ्लैट का पजेशन
हालांकि इसके बाद भी ऋषभ कुमार जैन ने कविता को न तो उनका पैसा लौटाया और न ही उन्हें उनके फ्लैट का पजेशन दिया। आखिरकर परेशान होकर कविता ने एममी नगर थाने पहुंचकर राजमणि पब्लिशर्स एंड बिल्डर के संचालक ऋषभ कुमार जैन और उनके बेटे मनीष जैन के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज किया है।

Created On :   23 Feb 2020 9:49 PM IST

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