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मिलिंद देवरा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने का आरोप
डिजिटल डेस्क, मुंबई। दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से उम्मीदवार और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवरा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। शिवसेना की ओर से की गई शिकायत के आधार पर एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज हुई है। देवरा पर चुनाव के दौरान समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने और झूठे बयान के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है।
दरअसल देवरा ने 4 अप्रैल को झवेरी बाजार में अपनी एक चुनावी रैली में शिवसेना पर जैन समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया था। देवरा ने जैन समुदाय से कहा था कि वे लोकसभा चुनावों में शिवसेना के खिलाफ वोट देकर पार्टी को सबक सिखाएं। देवरा ने अरने भाषण में कहा था कि शिवसेना अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, कुछ साल पहले उसने पर्युषण के दौरान जैन मंदिरों के बाहर मांस पकाकर जैन धर्म का अपमान किया था। आप याद रखिए कि आपको अपने वोटों के जरिए उन्हें सबक सिखाना है। शिवसेना की ओर से वकील धर्मेंद्र मिश्रा और सनी जैन ने 8 अप्रैल को चुनाव आयोग से देवरा के खिलाफ शिकायत की थी। साथ ही उनके भाषण की सीडी भी भेजी थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल को देवरा को नोटिस भेजी थी साथ ही पुलिस को शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने देवरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत चुनाव के दौरान झूठ बोलने और दो समुदायों में वैमनष्यता बढ़ाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली।
Created On :   21 April 2019 2:46 PM GMT