कानपुर में देवता की छवि को ठेस पहुंचाने को लेकर द वीक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

FIR lodged against The Week for hurting the image of the deity in Kanpur
कानपुर में देवता की छवि को ठेस पहुंचाने को लेकर द वीक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
उत्तर प्रदेश कानपुर में देवता की छवि को ठेस पहुंचाने को लेकर द वीक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

डिजिटल डेस्क, कानपुर। कानपुर पुलिस ने हिंदू देवी-देवताओं की अपमानजनक तस्वीर प्रकाशित कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत पर द वीक पत्रिका के संपादक और प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।  हालांकि पत्रिका ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख विवेक देबरॉय के एक कॉलम के साथ अनुचित चित्रण के लिए माफी जारी की है। देबरॉय ने पिछले हफ्ते पत्रिका से अपना नाता तोड़ लिया था।

भाजपा नेता और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा की शिकायत के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादा) के तहत कानपुर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पत्रिका ने 24 जुलाई के अंक में देबरॉय के लेख ए टंग ऑफ फायर के लिए भगवान शिव और मां काली की आपत्तिजनक तस्वीर प्रकाशित की थी।

शर्मा ने आईएएनएस से कहा, इस आपत्तिजनक कृत्य के लिए जिम्मेदार संपादक और अन्य लोगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। माफी जारी करते हुए, द वीक के संपादक-इन-चार्ज वी.एस. जयसचंद्रन ने हिमाचल प्रदेश की 19 वीं सदी की कांगड़ा पेंटिंग को पुन: प्रस्तुत करने में हमारी ओर से निर्णय की दुर्भाग्यपूर्ण त्रुटि पर खेद व्यक्त किया। पत्रिका ने अपनी वेबसाइट से तस्वीर हटा दी है।

लेखक ने पत्रिका को लिखे एक पत्र में भी अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि वह अब उनके साथ स्तंभकार नहीं रहेंगे। उन्होंने लिखा, लेख की सामग्री और तस्वीर के बीच एक बहुत ही कमजोर कड़ी है। मैं काली के कई बेहतर चित्रणों के बारे में सोच सकता हूं। इस तस्वीर को जानबूझकर शीर्षक देने और भड़काने के लिए चुना गया था। इस बीच, पुलिस उपायुक्त (पूर्व), प्रमोद कुमार ने कहा कि प्राथमिकी धारा 295 ए के तहत दर्ज की गई है और जांच अधिकारी को आरोपों को देखने और उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी पत्रिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और प्रकाशन की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है।

 

(आईएएनएस)

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Created On :   16 Aug 2022 9:30 PM IST

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