- Home
- /
- दुराचारी बाप को अंतिम सांस तक की...
दुराचारी बाप को अंतिम सांस तक की कैद
डिजिटल डेस्क,सतना। पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले बाप को अदालत ने जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रखे जाने की सजा सुनाई है। चतुर्थ अपर सत्र अदालत ने दुष्कर्मी बाप पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
पहली पत्नी की बेटी है
अभियोजन प्रवक्ता फखरुद्दीन ने बताया कि आरोपी की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसने सुधा नामक महिला से दूसरी शादी कर लिया था। पहली पत्नी से उसके एक लकड़ी थी, जो नाना-नानी के साथ रहती थी। घटना दिनांक के कुछ दिन पूर्व ही वह पीड़िता को नाना-नानी के यहां से अपने घर ले आया। आरोपी अक्सर उसके साथ छेड़खानी करता था। पीड़िता ने आरोपी को मना किया तो आरोपी ने माफी मांग लिया और आगे से सही रहने की बात कही। इसी बीच 25 जनवरी 2017 को पीड़िता के खाने में बेहोशी की दवा मिला दिया। पीड़िता के अर्ध बेहोशी की हालत में आरोपी ने रिश्ते को कलंकित कर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और किसी से बताने पर नाना-नानी को जान से मारने की धमकी दिया। आरोपी के चंगुल से निकलने के बाद पीड़िता ने जबलपुर पहुंच कर महिला थाना जबलपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया। जबलपुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर सिविल लाइन थाना पुलिस सतना को विवेचना के लिए प्रकरण भेज दिया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
अपराध क्षमा योग्य नहीं
अदालत ने दुष्कर्म का अपराध अक्षम्य मानते हुए आरोपी संतोष सेन पिता छेदीलाल सेन को भादवि की धारा 376 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन तक) 5 हजार जुर्माना, 328 में 5 साल का कारावास 2 हजार जुर्माना, 506 भाग 2 में तीन साल का कारावास,1 हजार रुपए जुर्माना और पाक्सो एक्ट की धारा 8 में 3 साल का कारावास और 2 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से डीपीओ रामपाल सिंह ने पक्ष रखा।
Created On :   24 April 2019 1:09 PM IST