बेटे की हत्या मामले में पिता को 7 साल का  कारवास 

Father gets 7 years imprisonment in sons murder case
बेटे की हत्या मामले में पिता को 7 साल का  कारवास 
अंबाजोगाई सत्र अदालत सुनाया फैसला  बेटे की हत्या मामले में पिता को 7 साल का  कारवास 

संवाददाता बीड । शराब की लत में कर्ज में डूबे शख्श ने बेटे से विवाद कर हत्या कर दी। 2 वर्ष पूर्व घटित मामले में अदालत ने आरोपी पिता को अंबाजोगाई सत्र अदालत ने 7 साल कारवास व 2 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई । जानकारी के मुताबिक बीड जिले के केज तहसील के विडा गांव में पिता भागवत जाधव शराब का आदी थी जिसके चलते उसने काफी कर्ज ले रखा था।  विभिन्न बैंक सहित कई लोगो से लिया कर्ज  बढ़ते ही जा रहा था जिसके चलते उसने  एक एकड़ खेती बेच दी । खेती बेचने से पुत्र यशंवत भागवत जाधव व पिता भागवत जाधव के बीच झगड़ा हुआ।  31 जुलाई 2020 को पिता भागवत ने  पुत्र यशंवत की हत्या कर दी  ।पिता के खिलाफ केज पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया । पुलिस उपनिरीक्षक एस एम काले ने जांच कर  आरोपी के खिलाफ  अदालत में दोषापत्र पेश  किये ।अदालत में मामला चलकर सबूत , गवाहों के आधार पर आखिकार बेटे के हत्यारे पिता को 7 साल कारवास व 2 हजार जुर्माना की सजा अंबाजोगाई सत्र अदालत के न्यायधीश ने  सुनाई ।

Created On :   25 Feb 2022 3:07 PM IST

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