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कृषि उपज गिरवी रखने पर किसानों को मिलेगा ऑनलाइन कर्ज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के किसानों को कृषि उपज को गिरवी रखने के बदले अब ऑनलाइन कर्ज मिल सकेगा। राज्य वखार महामंडल और राज्य सहकारी बैंक के संयुक्त तत्वावधान में किसानों को ऑनलाइन कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के सहकारिता मंत्री बालासाहब पाटील ने यह जानकारी दी। पाटील ने कहा कि कोरोना संकट के कारण लागू लॉकडाउन में किसान अगर कृषि उपज को महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडल के गोदामों में रखते हैं तो उन्हें गोदाम से रसीद दी जाएगी। इसके आधार पर किसान राज्य वखार महामंडलऔर राज्य सहकारी बैंक के सहयोग से ऑनलाइन कर्ज ले सकेंगे।
किसानों को कृषि उपज की कुल कीमत का 70 प्रतिशत कर्ज उपलब्ध हो सकेगा। बैंकों के माध्यम से कर्ज को आरटीजीएस अथवा एनएफटी के जरिए किसानों के खाते में जमा कराया जाएगा। पाटील ने बताया कि गिरवी कर्ज का ब्याज दर 9 प्रतिशत होगा। दूसरे बैंकों की तुलना में यह सबसे कम ब्याज दर है। किसान 5 लाख रुपए तक कर्ज ले सकेंगे। पाटील ने कहा कि नई योजना पायलेट प्रोजक्ट के रूप में तीन महीने के लिए लागू की जाएगी। इसके बाद योजना को मिलने वाले प्रतिसाद के आधार पर आगे जारी रखने के बारे में फैसला किया जाएगा।
Created On :   29 May 2020 12:42 PM IST