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पत्नी कमाती है फिर भी पति को ‘मेंटेनेंस’ देना ही होगा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी भी उच्च शिक्षित युवती को उसके पति से मिलने वाले अंतरिम (भत्ता) मेंटेनेंस से महज इसलिए वंचित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पति को लगता है कि "पत्नी खुद कमाने में सक्षम है"। पत्नी कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मेंटेनेंस की अर्जी दायर करते वक्त वह कमा नहीं रही है, तो उसे पति से मेंटेनेंस मिलना ही चाहिए। इस निरीक्षण के साथ न्या.रोहित देव ने शहर निवासी एक चिकित्सक पति की फौजदारी रिट याचिका खारिज कर दी।
यह है मामला
नागपुर निवासी एमएससी ग्रेजुएट युवती का विवाह कुछ वर्ष पूर्व एक चिकित्सक युवक के साथ संपन्न हुआ। दोनों में कलह बढ़ती गई और मामला तलाक तक पहुंच गया। पत्नी ने सीआरपीसी धारा 125 के तहत पति के खिलाफ मुकदमा दायर किया। नागपुर पारिवारिक न्यायालय ने मार्च 2021 को पत्नी को अंतरिम मेंटेनेंस देने के आदेश पति को दिए। पारिवारिक न्यायालय के आदेश के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पति की दलील थी कि पत्नी उच्च शिक्षित है और कमाने में सक्षम है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। साथ ही निचली अदालत को 6 माह में संबंधित मामले के निपटारे के आदेश दिए।
Created On :   30 Jun 2021 9:51 AM IST