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ज्ञानगंगा अभयारण्य में अब नहीं मिलेगा प्रवेश
डिजिटल डेस्क, बुलढाणा । ज्ञानगंगा अभयारण्य में अवैध तरrके से प्रवेश रोकना ,वन कानून व सुव्यवस्था बरकरार रखने हेतु प्रतिबंधात्मक धारा जारी की गई है। यह आदेश 30 सितंबर तक जारी रहेगा। विभागीय वन अधिकारी, वन्यजीवन विभाग अकोला ने ज्ञानगंगा अभयारण्य की सुरक्षा के लिए यह आदेश जारी किया है। यह क्षेत्र पर्यटन का वैभव माना जाता है जिसमें बुलढाणा व खामगांव वन्यजीव परिक्षेत्र भी शामिल है। खामगांव परिक्षेत्र में कुल 12 बीट है। उक्त परिक्षेत्र की सीमा से लगकर चरवाहों का गांव है। अभयारण्य में अवैध तरीके से प्रवेश कर चराई करना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 व भारतीय वन कानून 1927 के तहत दंडनीय अपराध है। चरवाह ज्ञानगंगा अभयारण्य अतिसंवेदनशील क्षेत्र में अवैध तरीके से प्रवेश कर चराई करते हैं।अब उन्हें यहां प्रवेश नहीं मिलेगा।
Created On :   25 Aug 2022 12:26 PM GMT