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मनी लांड्रिंग में प्रशांत बोरकर की संपत्ति कुर्क , ईडी ने की कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने प्रशांत पुंडलिक बोरकर की संपत्ति अटैच की है। बोरकर ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर यूको बैंक की गोंडेगांव शाखा को 2.70 करोड़ रुपए का चूना लगाया था।
जानकारी के अनुसार बैंक के आंतरिक ऑडिट में धोखाधड़ी सामने आई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 471 और 120 (बी) के तहत कन्हान पुलिस स्टेशन में वर्ष 2012 में अपराध दर्ज किया गया था। कलमना निवासी एक निजी एजेंट बोरकर के साथ मिलकर तत्कालीन बैंक प्रबंधक आनंद पारडीकर (49) और सहायक प्रबंधक श्रीकांत जोशी (36) पर धाेखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने प्रारंभिक जांच दौरान आरोपियों से 1.30 करोड़ रुपए वसूल किए थे। इसके बाद वर्ष 2016 में ईडी ने प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच के बाद, ईडी ने पारशिवनी तहसील में बोरकर की चार एकड़ जमीन कुर्क की, जिसकी कीमत 75 लाख बताई गई है। सूत्रों ने बताया िक ईडी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आरोपियों ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत धन शोधन का अपराध किया है। सूत्रों के अनुसार मामला यह है कि बोरकर ने 120 से अधिक किसानों के जाली दस्तावेज जुटाकर यूको बैंक की गोंडेगांव शाखा में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया था। प्रबंधक पारडीकर और सहायक मंगर जोशी ने आवेदनों को मंजूरी दे दी। बोरकर ने किसान क्रेडिट कार्ड अपने कब्जे में ले लिए और किसानों के नाम सामूहिक रूप से 2.70 करोड़ रुपए निकाल लिए। पारडीकर और जोशी को कुल राशि का 7% से 8% हिस्सा दिया और बाकी रकम उसी ने हजम कर ली।
Created On :   2 May 2019 6:36 AM GMT