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चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा आज आगर जिले में भ्रमण के दौरान सुसनेर की 11 एवम मोड़ी की 7 दुकानो की जांच की
डिजिटल डेस्क, आगर-मालवा। चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा आज आगर जिले में भ्रमण के दौरान सुसनेर की 11 एवम मोड़ी की 7 दुकानो की जांच की गई। चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा किराना, डेरी एवम होटल रेस्टॉरेंट पर कड़ाई के तेल, मसाले, दूध , छाछ, शक्कर, चॉकलेट, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, मूंगफली तेल ,नमकीन, मिर्ची मसाले, सौफ़, जलेबी, घी, चाय, दाल, मैदा, खाद्य तेल, मिठाई, आदि के 46 नमूने की मौके पर जांच की गई। खाद्य अधिकारी ने बताया कि सुसनेर एवम मोड़ी के दुकानदारों से लिये गये 40 नमूनों में से 36 नमूने मानक एवम 04 अवमानक पाये गये। इनमें से 6 नमूने की जांच उपभोक्ता द्वारा करवाये गये भी शामिल है। जिसमे से 2 दूध के नमूने पानी की मिलावट से फैट एवम एस एन एफ की कमी के कारण अवमानक स्तर के पाये गये। जबकि 2 घी एवम अजवाइन एवम गुड़ के सैंपल मानक पाये गये। सैंपल की मौके पर ही प्राथमिक जांच की गई द्य खाद्य अधिकारी ने बताया कि 30 पैकेट 12 ग्राम के पुष्प गरम मसाला दर 10 रुपये , 6 पैकेट 180 मिली श्रीधि स्मार्ट दूध दर 12 रुपए एवम 8 पैकेट श्रीधि ताज़ा दूध 400 मिली दर 20 रुपए के अवधि व्यतीत होने से कुल 432 रुपये की खाद्य सामग्री समझाइस देकर दुकानदार की सहमति से नष्ट करवायी।होटल संचालक को कड़ाई का तेल 3 बार से ज्यादा गर्म न करने एवम बार बार गर्म करने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से समझाया गया। जांच के माध्यम से बार बार गर्म करने से कड़ाई के तेल में होने वाले बदलाव एवम फ्रेश तेल की गुणवत्ता का अंतर बताते हुए। रिपिटेड फ़्राय से खाद्य तेल में कॉम्लेक्स पार्टिकल- टोटल पोलर मॉलिक्यूल की मात्रा बढ़ने लगती है। 25 से अधिक टीपीएम के तेल में तली सामग्री के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में समझाया गया। साथ ही ऐसे तेल में तली जाने वाली खाद्य सामग्री की सेल्फ लाइफ भी कम होती जाती है। और गुणवत्ता भी खराब होती जाती है। इसलिए रुको अभियान से जुड़ कर पका खराब तेल आधे मूल्य में रुको नोडल अधिकारी से संपर्क कर बेचा जा सकता है। खाद्य कारोबारी एवम उपभोक्ता को विभिन्न स्थानों पर ऑन स्पॉट जांच कर, ऑडियो एवम वीडियो के माध्यम से समझाकर जागरूक किया गया।खाद्य सामग्री के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय करने वाले सभी कारोबारी अपने वार्षिक टर्न ओवर अनुसार खाद्य लाइसेंस पंजीयन अनिवार्यता प्राप्त कर दुकान एवम वाहन में लगा ले। वैध पंजीयन न पाये जाने पर अनियमितता एवम कामिया पाये जाने पर 4 दुकानदारो को धारा 32 का नोटिस देकर 15 दिवस में दिये गये निर्देश अनुसार सुधार एवम पूर्तिया कर दस्तावेज मय जवाब कार्यालय में प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। 15 दिन के बाद भी जवाब न देने या संतोषजनक समाधान न किये जाने पर नियम अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने की चेतावनी समझाईश भी व्यापारी को दी गई। जांच दल में जिला खाद्य अधिकारी,केमिस्ट राहुल मोदी एवम लैब चालक राम कुमार शामिल रहे। खाद्य अधिकारी ने बताया कि खाद्य एवम अखाद्य सामग्री पृथक पृथक संग्रहित करे। पहले आने वाली सामग्री का विक्रय पहले हो जाय । इस हेतु एफआईएफओ नियम का पालन सुनिश्चित करे।पैक सामग्री की बेस्ट बिफोर अवधि की समय समय पर जांच अवधि व्यतीत सामग्री नियमित रूपसे हटाये या उचित तरीके से नष्ट करे। या दुकान में नॉट फ़ॉर सेल ओनली फ़ॉर रिप्लेसमेंट लिखकर ही रखे।वैध खाद्य लाइसेंस पंजीयन एवम फ़ूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड बनवाकर दुकान में अनिवार्यता लगा ले।कोविड प्रोटोकॉल गाइडलाइन का पालन अवश्य करें।होटल रेस्टोरेंट में पीने के पानी की टंकी की कम से कम 3 दिन में पूर्णतः खाली कर सफाई करने एवम ढंक कर रखने की व्यवस्था करे।मौसम को ध्यान में रखते हुये खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवम बनने के तरीके, संग्रहण, भंडारण में विशेष सावधानी सतर्कता बरते।
Created On :   19 Nov 2021 6:37 PM IST