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जिले में 16 अप्रैल से 26 अप्रैल को प्रातः 6 बजे तक शुष्क दिवस घोषित!
डिजिटल डेस्क | शहडोल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचावं हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशो के अनुपालन में आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग करते हुए लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उददेश्य से जिले में संचालित समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकाने, एफएल-3, वाइन शॉप, विदेशी मद्य भण्डागार, देशी मदिरा भण्डागार एवं भांग दुकानो को 16 अप्रैल 2021 की प्रातः 6 बजे से 26 अप्रैल 2021 के प्रातः 6 बजे तक बंद रखे जाने के आदेश जारी करते हुए उक्त अवधि में शुष्क दिवस घोषित किया है।
उक्त अवधि में मदिरा का क्रय विक्रय वितरण एवं परिवहन, संग्रहण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश की अवहेलना पाए की दशा में संबंधितो के विरूद्व नियमानुसार वैधानिक कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
उक्त आदेश का कठोरता से पालन किये जाने के निर्देश भी दिए गए है तथा विदेशी मदिरा भंण्डागार जिला शहडोल से तीन जिलों उमरिया अनूपपुर एवं शहडोल की विदेशी मदिरा दुकानों के लिए मदिरा प्रदाय किया जाता है जिला अनूपपुर एवं उमरिया की ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत विदेशी मदिरा दुकानें संचालित है शासन के राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए मदिरा प्रदाय के लिए शासकीय विदेशी मद्य भंडारागार शहडोल से पूर्ववत उमरिया एवं अनूपपुर जिले के विदेशी मदिरा दुकान जो खुली है उनके लिए मांग अनुसार परिवहन जारी रहेगा। उक्त आदेश से निरमुक्त रहेगा।
Created On :   17 April 2021 1:55 PM IST