नर्स की हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में डॉक्टर को उम्रकैद

Doctor gets life term for killing nurse and destroying evidence
नर्स की हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में डॉक्टर को उम्रकैद
सतना नर्स की हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में डॉक्टर को उम्रकैद

डिजिटल डेस्क, सतना। स्थानीय धवारी स्थित डेंटिस्ट क्लीनिक में नर्स का काम करने वाले युवती की हत्या कर शव को शव को क्लीनिक के बाहर ही दफना देने वाले हत्यारे डॉक्टर को अदालत ने उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार गुरु की अदालत ने हत्यारे आशुतोष त्रिपाठी पिता नरेन्द्र त्रिपाठी निवासी शिवराजपुर, हाल निवासी धवारी पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में अभियोजन की ओर से एडीपीओ बृजेन्द्रनाथ शर्मा ने पक्ष रखा। 

क्लीनिक के बाहर दफना दिया था शव 

रैन बसेरा धवारी के पास आरोपी डेंटिस्ट की क्लीनिक चलाता है, जहां मृतिका नर्स के पद पर कार्यरत होकर रिसेप्सनिस्ट का भी कार्यभार देखती थी। आरोपी डॉक्टर नर्स को शादी का प्रस्ताव दिया था। बाद में जब नर्स ने शादी के लिए डॉक्टर से कहना शुरू किया तो आरोपी मुकर गया और इसी वाद-विवाद पर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। जुर्म का सबूत छिपाने के लिए आरोपी ने नर्स की लाश को क्लीनिक के बाहर ही गड्ढा खोदकर दफना दिया था और उसके परिजनों के पूछताछ में बताया कि वह कहीं चली गई है। इस पर मृतिका की मां ने थाना सिटी कोतवाली में गुम इंसान की सूचना दर्ज कराया। थाना पुलिस ने मृतिका और आरोपी के मोबाइल रिकार्ड को खंगालकर आरोपी को 20 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया और आरोपी की निशानदेही पर क्लीनिक के बाहर दफन नर्स की लाश को 58 दिन बाद बरामद किया। थाना पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 302 और 201 का प्रकरण दर्ज किया। 

डीएनए से हुई शिनाख्त 

डिकम्पोज अवस्था में बरामद हुई लाश की थाना पुलिस ने डीएनए जांच कराई, जिसके बाद यह तय हो गया कि लाश गुमशुदा नर्स की ही है। विवेचना के बाद थाना पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत के समक्ष आरोपी का जुर्म प्रमाणित किए जाने के लिए अभियोजन ने 21 गवाह, 17 आर्टिकल और 52 दस्तावेज प्रस्तुत किए। अदालत ने भादवि की धारा 302 और 201 का अपराध साबित पाए जाने पर हत्यारे को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। 
 

Created On :   16 March 2023 10:01 PM IST

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