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दिवाली: पटाखोंं की मात्र 50 दुकानों को मिलेगी अनुमति
डिजिटल डेस्क, अमरावती। दीपावली त्यौहार की पृष्ठभूमि पर पटाखों की दुकानों के लिए अस्थायी अनुमति देने के अधिकार उपविभागीय दंडाधिकारी को दिए गए है। जिसके लिए प्रशासन ने नियमावली घोषित की है। इस नियमावली के तहत एक जगह पर 50 से ज्यादा दुकानों को अनुमति नहीं दी जाएगी और दो दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी रखने के निर्देश भी दिए गए है।
अपर जिलाधिकारी विवेक घोडके द्वारा जारी किए गए निर्देश पर कहा गया कि विस्फोटक अधिनियम नियमों का पालन कर पटाखों के लाइसेंस वितरित करने होंगे। उसके अनुसार अस्थायी पटाखों की दुकानों में पटाखे रखने के लिए लकड़ी की सामग्री अथवा कपड़े के पर्दे का इस्तेमाल नहीं करते आएंगे। पटाखों की दुकानों में सुरक्षित दूरी रखने होगी। जिससे की आग लगने की घटना के बाद उस पर नियंत्रण पाने में समय पर प्रतिबंध करते आएगा। पटाखा मार्केट से 50 मीटर की दूरी पर पटाखे फोडने की अनुमति नहीं रहेगी और अस्थायी पटाखों की दुकान में प्रकाश के लिए किसी भी प्रकार की ज्वलनशील तेल, गैस के दिए अथवा खुले रहनेेवाले विद्युत लाइट लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस तरह की नियमावली जिला प्रशासन ने घोषित की है।
Created On :   12 Oct 2022 2:59 PM IST