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महाराष्ट्र: राज्य के नए गृह मंत्री होंगे दिलीप पाटिल, देशमुख का बयान दर्ज करने आज मुंबई पहुंचेगी CBI टीम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्राथमिक जांच करे। इस बीच सीबीआई भी इस मामले में मोर्चा संभालने को लेकर तैयार हो चुकी है और एजेंसी की एक टीम मंगलवार को मुंबई पहुंच जाएगी।
सीबीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि सीबीआई की आधा दर्जन सदस्यीय टीम जांच शुरू करने के लिए मुंबई का दौरा करेगी। सूत्र ने कहा कि सीबीआई अधिकारियों की टीम सिंह सहित मुंबई पुलिस के कई अधिकारियों के बयान दर्ज करेगी, जिन्होंने देशमुख के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। देशमुख ने सोमवार को अपने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि परमबीर सिंह ने अपने तबादले को रद्द करने समेत गृह मंत्री पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच कराने की याचिका दायर की थी। वहीं राज्य ने इस आधार पर याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई थी कि सिंह ने केवल इसलिए आरोप लगाया, क्योंकि उन्हें मुंबई प्रमुख के पद से हटा दिया गया था।
राज्य के नए गृह मंत्री होंगे दिलीप पाटिल
वहीं वसूली के आरोप में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह दिलीप वलसे पाटिल राज्य के नए गृह विभाग होंगे। सोमवार शाम को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को पत्र भेजकर गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि दिलीप वलसे पाटिल को गृह विभाग का प्रभार दिया जाना चाहिए। इससे पहले, देशमुख ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेज दिया था। उन्होंने उद्धव से उनके घर जाकर मुलाकात भी की। इसके बाद देशमुख दिल्ली रवाना हो गए। गृहमंत्री के इस्तीफे के बीच NCP चीफ शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच भी मुलाकात हुई।
देशमुख ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बात कही
देशमुख ने 6 लाइन के अपने इस्तीफे में लिखा- आज माननीय हाईकोर्ट की ओर से एडवोकेट जयश्री पाटिल की याचिका पर CBI जांच का आदेश दिया गया है। इसलिए मैं नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे गृह मंत्री के पद से मुक्त किया जाए। इससे, तीन घंटे पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि आरोप छोटे नहीं हैं और राज्य के गृह मंत्री पर हैं, इसलिए पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने देशमुख पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि देशमुख ने निलंबित API सचिव वझे को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था।
कोर्ट ने परमबीर को भी फटकार लगाई थी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह को फटकार लगाते हुए कहा था, ‘आप साधारण आदमी नहीं हैं। गलत काम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना आपकी जिम्मेदारी थी। यह जानने के बावजूद कि आपके ‘बॉस’ की ओर से अपराध किया जा रहा है, आप चुप रहे। हाईकोर्ट ने पूछा था कि पुलिस में बिना कोई शिकायत दर्ज हुए CBI जांच का आदेश कैसे दिया जा सकता है? कोर्ट ने पूछा था कि आपने गृह मंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? अगर शिकायत नहीं दर्ज होती तो मजिस्ट्रेट के पास जाते, आप हाईकोर्ट को मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं बदल सकते।’
परमबीर सिंह का आरोप
परमबीर सिंह का कहना है कि गृह मंत्री देशमुख ने निलंबित API सचिव वझे को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। परमबीर सिंह का दावा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी ये बात बताई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। परमबीर ने अपने ट्रांसफर के आदेश को भी चुनौती दी है। उनका कहना है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अफसर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट की जांच की जानी चाहिए। परमबीर का दावा है कि गृह मंत्री देशमुख सचिन वझे के साथ अपने बंगले पर लगातार बैठक कर रहे थे। इसी दौरान 100 करोड़ कलेक्शन का टारगेट दिया गया था। परमबीर ने देशमुख के बंगले के CCTV फुटेज की जांच करने की मांग भी की है।
Created On :   5 April 2021 11:56 PM IST