पैसे नहीं लौटाने पर दो लॉन के खिलाफ फैसला
डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण विवाह समारोह रद्द होने के बावजूद उपभोक्ताओं को पूरी रकम न लौटाने वाले शहर के दो लॉन संचालकों को नागपुर जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग का झटका लगा है। दोनों प्रतिष्ठान संचालकों को आयोग ने उपभोक्ता की रकम ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। पहला प्रकरण शहर के वर्धमान नगर स्थित परंपरा लॉन व बैंक्वेट का है। विश्वकर्मा नगर निवासी अनिल कडवे ने बेटी की शादी के लिए 6 से 7 मार्च तक यह लॉन बुक किया था। उन्होंने संचालक को कुल 50 हजार रुपए भी बुकिंग राशि के रूप में दिए थे, लेकिन इसी वक्त राज्य में लॉकडाउन लग गया। कडवे ने संचालक से बुकिंग राशि वापस मांगी, तो उन्होंने राशि लौटाने से इनकार कर दिया। उलटे विवाह की तिथि आगे बढ़ाने को कहा। कडवे परिवार के लिए िववाह आगे बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने लकड़गंज पुलिस और जिलाधिकारी कार्यालय में भी शिकायत की। कोई राहत नहीं मिलने पर उपभोक्ता आयोग की शरण ली। उपभोक्ता आयोग ने मामले में सभी पक्षों को सुनकर परंपरा लॉन व बैंक्वेट संचालक को उपभोक्ता की 50 हजार रुपए की रकम 24 जनवरी 2022 से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया। साथ ही उन्हें हुई शारीरिक और मानसिक परेशानी के मुआवजे स्वरूप 30 हजार रुपए भी अदा करने का आदेश दिया है।
नक्षत्र बैंक्वेट ने दिया था आश्वासन
श्रीकृष्ण नगर निवासी उमाजी नंदनवार ने बेटी के विवाह के लिए 26 जून 2020 को गांधीसागर के पास स्थित नक्षत्र बैंक्वेट 5 लाख रुपए में बुक किया था। उन्होंने 1.18 लाख रुपए एडवांस भी भर दिया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण यह आयोजन नहीं हो सका। संचालक ने उपभोक्ता को रकम लौटाने का आश्वासन दिया। कुछ किस्तों में रकम लौटाई भी, लेकिन 38 हजार रुपए वापस नहीं लौटाए। इसके बाद नंदनवार ने आयोग की शरण ली। आयोग ने सभी पक्षों को सुनकर शिकायतकर्ता के 38 हजार रुपए 14 अप्रैल 2020 से 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया। साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए मुआवजा स्वरूप 15 हजार रुपए भी अदा करने का आदेश संचालक को दिया है।
Created On :   19 April 2023 10:53 AM IST