हत्या के मामले में तीन आरोपियों को न्यायायल ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा 

Court sentenced life imprisonment to three accused in murder case
हत्या के मामले में तीन आरोपियों को न्यायायल ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा 
पन्ना हत्या के मामले में तीन आरोपियों को न्यायायल ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा 

डिजिटल डेस्क, पन्ना। महिला की हत्या के मामले में दोषी पाए गए तीन अभियुक्तों को जिला न्यायालय पन्ना के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेन्द्र मंागोदिया द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियुक्तगणों राम प्रसाद लोधी पप्पू उर्फ पुष्पेन्द्र लोधी तथा कुशमा लोधी को आईपीसी की धारा ३०२/३४ के आरोप में आजीवन कारावास एवं १०००-१००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन घटना अनुसार फरियादी सुशील कुमार लोधी द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई कि दिनांक ३० नवम्बर २०२१ को मौसी इन्द्राणी ने अपने घर ग्राम अमिलिहा उसे बुलाया था तथा बताया कि रामप्रसाद लोध से उसकी जमीन को लेकर बुराई चल रही है। रामप्रसाद लोध व उसका परिवार उससे उसकी जमीन छींनना चाहते हैं जिसके बाद वह मौसी के घर रूक गया था दूसरे दिन दिनांक ०१ दिसम्बर २०२१ सुबह १० बजे अपने घर खोरा जाने के लिए तैयार हो रहा था।

मौसी इन्द्राणी बगरिया वाले खेत में काम कर रही थी उसी दौरान आरोपीगण रामप्रसाद लोध पप्पू उर्फ पुष्पेन्द्र लोध व कुशमा लोध लाठी और हंसिया लेकर मौसी इन्द्राणी के पास पहुंचे तथा खेत उनका है कहते हुए गालियां देने लगे। मौसी इन्द्राणी ने गालियां देने से मना किया तो तो रामप्रसाद व पप्पू लोध द्वारा इन्द्राणी के सिर पर लाठी मारी जिससे वह जमीन में गिर गई व कुशमा लोध ने सिर पर हंसिया मार दिया। फरियादी दौडकर मौसी के पास पहँुचा तब तीनों आरोपी वहां से भाग गये। घायल मौसी के साथ हुई घटना की जानकारी देकर उसने अपने भाई को बुलाया तथा घायल मौसी को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल अजयगढ जीप से ले गए। जहां से उन्हें चिकित्सक द्वारा जिला अस्पताल रेफर कर  दिया गया। जिला अस्पताल में इन्द्राणी की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना पर पुलिस द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए विवेचना पूरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय प्रकरण की सुनवाई हुई तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से घटना को न्यायालय ने प्रमाणित पाते हुए अभियुक्तों को घटना के लिए दोषी माना और सजा सुनाई गई।  

Created On :   4 May 2023 10:52 AM IST

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