कोर्ट ने कहा - पुलिस को भी कार्रवाई करने का अधिकार

Court said - Police also has the right to take action
कोर्ट ने कहा - पुलिस को भी कार्रवाई करने का अधिकार
सुपारी तस्करी कोर्ट ने कहा - पुलिस को भी कार्रवाई करने का अधिकार

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  केन्द्रीय जांच एजेंसी, खुफिया राजस्व संचानालय (डीआरआई) और अन्न एवं औैषधि प्रशासन की तरह पुलिस विभाग को भी नियमों के तहत अवैध रूप से सुपारी तस्करी में कार्रवाई करने का अधिकार है। यह निर्देश उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने दिया है। न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दिया।

इस मामले में सीबीआई ने मामले की जांच के तथ्य सीलबंद रिपोर्ट में प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट की प्रति सभी प्रतिवादियों को देने के भी निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। पिछली सुनवाई में सुपारी तस्करी मामले में जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश भी न्यायालय ने दिया था। इस मामले में सीबीआई और डीआरआई प्रतिवादीं  होने के चलते जांच कार्रवाई से अलग नहीं करने का भी निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता की मामले से डीआरआई को हटाने की याचिक न्यायालय ने खारिज कर दी है। 
 

Created On :   24 Dec 2021 5:55 PM IST

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