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कोर्ट ने कहा- अन्य आरोपियों को भी प्रतिवादी बनाएं
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एनडीसीसी बैंक घोटाले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में याचिकाकर्ता मधुकर गोमकाले (72), बाबाराव रुंझे (58), बाबा बुरहान(46) और गणेश धानोले (62) ने स्वयं को इस घोटाले का पीड़ित बता कर निचली अदालत में सरकारी पक्ष को सहयोग देने की अनुमति मांगी है। सोमवार को मामले में सभी पक्षों को सुनकर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्रीरंग भंडारकर को आदेश दिए हैं कि वे घोटाले में आराेपी राज्य पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्री सुनील केदार व अन्य को प्रतिवादी बनाएं। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को रखी है। याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि मुख्य न्यायदंडाधिकारी की अदालत में बैंक घोटाले का ट्रायल चल रहा है। वे सब मामले में अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से सभी याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत में अर्जी दायर करके सरकारी पक्ष को सहयोग देने की अनुमति मांगी थी, लेकिन निचली अदालत ने 28 अगस्त को आवेदन खारिज कर दिया था। ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
Created On :   28 Sept 2021 9:49 AM IST