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जाकिर नाइक के साथी को मिली जमानत
डिजिटल डेस्क,मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के सहयोगी अब्दुल कादिर साथक को पांच लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की है। सतख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश एमएस आजमी ने साथक को जमानत देते हुए कहा कि वह बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़कर न जाए। इसके अलावा ईडी जब उसे जांच के लिए बुलाए तो वह उसके सामने हाजिर रहे। न्यायाधीश ने सतख को अपना पासपोर्ट व संपर्क नंबर भी ईडी के पास जमा करने का निर्देश दिया है और पांच लाख रुपए के मुचलके अलावा एक जमानतदार भी देने को कहा है।
सतख ने जमानत आवेदन में दावा किया था कि वह पिछले एक साल से ईडी के साथ जांच में सहयोग कर रहा है। इसके अलावा ईडी ने उसका बयान भी दर्ज कर लिया है। उसने दावा किया कि मेरे पास जो भी जानकारी थी वह उसने ईडी को दे दी है। ऐसे में मुझे अब हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं ईडी के वकील हितने वेणेगांवकर ने दावा किया कि सतख नाइक का काफी कराबी रहा है। वह नाइक की पीस टीवी के कारोबार से भी जुड़ा रहा है। ऐसे में उसे जमानत देना उचित नहीं होगा। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सतख को सशर्त जमानत प्रदान कर दी।
गौरतलब है कि कादिर पर आरोप है कि अरब से फर्जी कंपनियों के जरिये जाकिर नाइक को धन भिजवाता था। इस धन का उपयोग सांप्रदायिक एवं भड़काऊ भाषण वाले वीडियो तैयार करने में किया जाता था। साथक को मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था।अब्दुल कादिर ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का निदेशक था। यही संस्था पीस टीवी का संचालन करती है, जिसके जरिये जाकिर नाईक दुनिया भर में अपने भड़काऊ भाषण पहुंचाता रहा । ये भाषण संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका में सुने जाते रहे हैं।
Created On :   6 April 2019 5:43 PM IST