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जिप के तत्कालीन मुख्याधिकारी पर नहीं चलेगी अवमानना की कार्रवाई
डिजिटल डेस्क,नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने वर्ष 2018 में जिला परिषद की मुख्याधिकारी रहीं कादंबरी बलकवडे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने बलकवडे द्वारा की गई कार्रवाई पर संतोष जताते हुए अवमानना याचिका समाप्त कर दी। याचिकाकर्ता ने बलकवडे पर इस घोटाले की ठीक से जांच न करने के आरोप लगाए थे। दलील दी जा रही थी कि हाईकोर्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को खुद इस मामले की जांच करके रिपोर्ट याचिकाकर्ता को सौंपने के आदेश दिए थे। जब याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट मिली तो पता चला कि मुख्याधिकारी ने स्वयं मामले की जांच नहीं की, बल्कि जिप के कार्यकारी अभियंता जिन पर खुद घोटाले में शामिल होने के आरोप है, से जांच कराई।
यह है मामला : याचिकाकर्ता का आरोप था कि जिला परिषद में फर्नीचर से जुड़े 5 करोड़ रुपए के काम कराए गए थे। यह काम निकृष्ट दर्जे का किया गया था। इसमें टेबल, कैबिन, प्लायवुड, कुर्सियां, सोफे व नई इमारत की अन्य वस्तुओं का समावेश था। इसका खर्च करोड़ों का होते हुए भी इसे बगैर टेंडर प्रक्रिया के पूरा किया जा रहा था। तब याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता मोहन कारेमोरे के आदेश पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में जिला परिषद की तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कादंबरी बलकवडे को खुद इस मामले की जांच करके रिपोर्ट याचिकाकर्ता को सौंपने के आदेश दिए थे।
विजय मोहोड़ हत्याकांड में आरोपी को जमानत
वर्ष 2019 में हुए शहर के बहुचर्चित गैंगस्टर विजय मोहोड़ हत्याकांड में आरोपी प्रशांत ऊर्फ बॉबी धोटे को सत्र न्यायालय ने जमानत प्रदान की है। हुड़केश्वर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ भादवि 302, 365, 201, 120-ब और मकोका सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल यह मामला गैंगस्टर विजय मोहोड़ की हत्या का है। जून 2019 में पुरानी दुश्मनी के चलते हत्या कर दी गई। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार हुड़केश्वर क्षेत्र में एक भोजनालय में विजय मोहोड़ मौजूद था। इसी दौरान एक कार में विरोधी गैंग के लोग आ धमके और विजय मोहोड़ का अपहरण कर ले गए। सोमवार की सुबह करीब 5:00 बजे बेड़ा हरिगांव के पास एक खेत में विजय मोहोड़ का शव मिला। मामले में आरोपी की ओर से एड. कमल सतुजा और कैलाश डोडानी ने पक्ष रखा।
समीर जोशी को नागपुर खंडपीठ ने दी जमानत
बॉम्बे हाइकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने शुक्रवार को श्रीसूर्या समूह संचालक समीर जोशी को जमानत प्रदान की है। निवेशकों से धोखाधड़ी के आरोप में जोशी अक्टूबर 2013 से कारागृह में बंद है। उस पर भादवि 406, 409, 420, 201, 120 (ब), 34, महाराष्ट्र निवेदक संरक्षण अधिनियम 1999 धारा (3) और भारतीय रिजर्व बैंक का 45 (एस), 58 (ब) व अन्य के तहत मामला दर्ज किया इस बीच उसने कई बार जमानत अर्जी दायर की थी, लेकिन अदालत ने उसकी विनती ठुकरा दी थी।
Created On :   25 Sept 2021 7:51 PM IST